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Barabanki News: डकैती के मामले में चार दोषियों को पांच वर्ष की सजा

Thu, 25 Sep 2025 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 25 Sep 2025 02:41 AM IST
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Four convicted in robbery case sentenced to five years imprisonment
बाराबंकी। डकैती के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश परशुराम की कोर्ट ने चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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गोकुलपुर कॉलोनी आवास विकास निवासी विष्णु टंडन ने पांच मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि देर रात घर में पांच-छह अज्ञात लोग घुस आए और दरवाजा तोड़कर पत्नी व उसे बंधक बना लिया। डकैतों ने घर में रखी सोने की चेन ,चूड़ी, कड़े अंगूठी, कान के कुंडे ,चांदी के गिलास चांदी के सिक्के व तीस हजार नकद उठा ले गए। शहर कोतवाली पुलिस ने विवेचना के दौरान अंतर्जनपदीय गैंग के चार अभियुक्तों संभल के थाना असमोली ग्राम सदीमपुर निवासी नजर हुसैन उर्फ पंजाबी उर्फ जंगली तथा साबिद उर्फ कोकी व अजमल तथा इस्तीकार निवासी बेला जिला औरैया को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई। (संवाद)
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