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Barabanki News: हत्या की कोशिश में पांच साल की कठोर कैद
Wed, 11 Feb 2026 09:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 11 Feb 2026 09:41 PM IST
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बाराबंकी। हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में अदालत ने अभियुक्त को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना तीन सितंबर 2023 की है। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदीपुर गांव निवासी संदीप कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सीतापुर जनपद के थाना तालमऊ क्षेत्र अंगरासी निवासी अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ दुर्गेश पंडित उनके घर में घुस आया। पत्नी को जान से मारने की धमकी दी और प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त दुर्गेश कुमार को दोषी ठहराया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना तीन सितंबर 2023 की है। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदीपुर गांव निवासी संदीप कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सीतापुर जनपद के थाना तालमऊ क्षेत्र अंगरासी निवासी अभियुक्त दुर्गेश कुमार उर्फ दुर्गेश पंडित उनके घर में घुस आया। पत्नी को जान से मारने की धमकी दी और प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त दुर्गेश कुमार को दोषी ठहराया।
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