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अपहरण मामले में अभियुक्त को पांच साल कैद
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट, अजय कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग को अपहरण करके ले जाने के आरोप में अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास से दंडित किया, साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता अजय सिसोदिया व योगेंद्र सिंह के अनुसार, थाना हैदरगढ़ क्षेत्र निवासी वादी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 5 अक्टूबर 2015 को सुबह चार बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। प्रार्थी अपनी पुत्री की तलाश पास पड़ोस और नाते रिश्तेदारी में करता रहा लेकिन कहीं पता नहीं चला।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन की तो पता चला अभियुक्त रामलाल निवासी हथरौना थाना शिवरतनगंज जिला अमेठी पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने पीड़िता को लगभग सात महीने बाद हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन से तलाश लिया था। अपर सेशन जज श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस के पश्चात अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास मिलेगा। (संवाद)
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विशेष शासकीय अधिवक्ता अजय सिसोदिया व योगेंद्र सिंह के अनुसार, थाना हैदरगढ़ क्षेत्र निवासी वादी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 5 अक्टूबर 2015 को सुबह चार बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। प्रार्थी अपनी पुत्री की तलाश पास पड़ोस और नाते रिश्तेदारी में करता रहा लेकिन कहीं पता नहीं चला।
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पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन की तो पता चला अभियुक्त रामलाल निवासी हथरौना थाना शिवरतनगंज जिला अमेठी पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने पीड़िता को लगभग सात महीने बाद हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन से तलाश लिया था। अपर सेशन जज श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस के पश्चात अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास मिलेगा। (संवाद)
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