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बाबा परमानंद के खिलाफ बढ़ी एससीएसटी एक्ट की धारा

Wed, 13 Jul 2016 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी Updated Wed, 13 Jul 2016 11:39 PM IST
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Enhanced SC ST Act Section against Baba Parmanand
बाबा परमानंद - फोटो : अमर उजाला
हर्रई के ढोंगी बाबा परमानंद व उसके सहयोगियोें की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने बाबा व उसके सहयोगी के खिलाफ एससीएसटी एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की है। साथ ही रेप के प्रयास की धारा को दुराचार में तब्दील कर दिया गया है।
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बुधवार को पुलिस ने बाबा व उसके दो सहयोगियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष अपर सत्र न्यायधीश एससीएसटी एक्ट के कोर्ट में पेश किया। बताते चलें कि देवा कोतवाली क्षेत्र के हर्रई गांव निवासी बाबा रामशंकर तिवारी उर्फ परमानंद की महिलाओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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उसके बाद बाबा के गांव की रहने वाली दलित महिला ने बाबा के खिलाफ दुराचार का प्रयास, जानलेवा हमला, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना देवा पुलिस कर रही है। पुलिस ने बाबा परमानंद व उसके दो साथी अरविंद पाठक व संजय सिंह के खिलाफ एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ा दी है।
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बाबा व दोनों साथियों को पुलिस बुधवार को कचहरी में विशेष अपर सत्र न्यायधीश एससीएसटी एक्ट जयशंकर मिश्रा की कोर्ट मेें लेकर पहुंची। जहां कोर्ट ने एससीएसटी एक्ट की धारा में रिमंाड स्वीकार करने के बाद बाबा व उसके दोनों साथियों को जेल भेजा गया है।


इसके साथ ही कोर्ट ने बाबा पर पहले से लगे रेप के प्रयास की धारा को दुराचार में तब्दील कर दिया। इस मामले में अगली रिमांड पेशी 25 जुलाई तय की गई है। बाबा को कोर्ट में लाने के दौरान सीओ सिटी विशाल विक्रम सिंह भारी पुलिस बल के साथ यहां पर मौजूद रहे।
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