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Barabanki News: दहेज हत्यारोपी को 10 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा

Sat, 29 Apr 2023 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 29 Apr 2023 01:30 AM IST
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Dowry killer sentenced to 10 years imprisonment and fine
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कमल कांत श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जेठ, जेठानी व सास को दोषमुक्त करार दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि गुलशन बिहार, बालागंज जनपद लखनऊ निवासी सत्यनारायन ने अपनी पुत्री कीर्ति सोनी की शादी 17 फरवरी, 2016 को थाना मोहम्मदपुर खाला, बेलहरा के इंद्रजीत सोनी के साथ की थी। शादी के दो माह बाद ही दहेज में कार की मांग को लेकर पति इंद्रजीत, जेठ राहुल सोनी, सास प्रेमलता सोनी और जेठानी मोनी सोनी, कीर्ति को मारने पीटने व प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग न पूरी होने पर सात दिसंबर 2016 को चारों लोगों ने कीर्ति सोनी का गला दबा दिया। ससुरालीजनों ने मायके वालों को कीर्ति के बेहोश होने की सूचना देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज, लखनऊ ले जा रहे हैं। सूचना पर सत्यनारायन व उसके परिजन जब ट्रामा सेंटर पहुंचे तो कीर्ति को मृत पाया। घटना की रिपोर्ट पिता सत्यनारायन ने थाना मोहम्मदपुर खाला में दर्ज कराई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद व आठ हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
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