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हत्यारे को उम्र कैद

Fri, 11 Sep 2015 11:02 PM IST
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 11 Sep 2015 11:02 PM IST
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हत्यारे को उम्र कैद
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हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 25 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का आदेश दिया है। मामला थाना मोहम्मदपुर खाला के ग्राम धम्मापुरवा मजरे शैलक जलालपुर का है। बहू को जबरदस्ती ले जाने से मना करने पर आरोपियों ने चचिया ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राज कुमार वर्मा ने बताया कि थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के ग्राम धम्मापुरवा मजरे शैलक जलालपुर निवासी नरायण यादव ने अपनी बहन शैलेश कुमारी की शादी वर्ष 2002 में गोबा मजरे बसंतपुर के मुन्ने पुत्र भुन्नीयादव के साथ की थी।
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ससुराल वालों के परेशान व प्रताड़ित करने के कारण शैलेश कुमारी मायके में रहने लगी थी। ससुराल वालों के काफी प्रयास करने पर शैलेश कुमारी की विदाई नहीं हुई थी। नरायन कहीं रिश्तेदारी में गया था और शैलेश कुमारी अपने चचेेरे भाई रामरतन के घर पर थी। 21 दिसंबर 2006 को रात में रामरतन व परिजन सो रहे थे। तभी मुन्ने का भाई राकेश यादव, नन्कन्ना, बहादुर यादव व हंसराज के साथ असलहे व लाठी डंडा लेकर आ धमके और गालियां देने लगे।
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शोर पर रामरतन व पिता सुकई, मां रानी तथा भाई दिनेश आ गए और विरोध किया। जिस पर राकेश ने तमंचे से सुकई को गोली मार दी। आरोपियों ने अन्य लोगों को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। गोली लगने से सुकई की मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट रामरतन ने थाना मोहम्मदपुर खाला में  दर्ज कराई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।


चश्मदीद व चोटिल गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश एस पी अरविंद ने आरोपी राकेश को उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं तीन अन्य आरोपियों को संदेह के लाभ में दोष मुक्त करार दिया है।
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