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बच्चे की हत्या में पिता को सात साल की कैद
बाराबंकी/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2015 11:15 PM IST
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मामला थाना टिकैतनगर के गुलामपुरवा मजरे पूरडलई गांव में इसी साल फरवरी माह का है। जहां मोहम्मद जुबेर ने सोते समय चिल्लाने पर अपने ढाई साल के बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया था जिससे बच्चे की मौत हो गई थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि थाना टिकैतनगर के ग्राम गुलामपुरवा निवासी मोहम्मद जुबेर अपनी पत्नी तहसीन बानो के साथ बीती चार फरवरी की रात में अपने घर में सो रहा था।
इनके साथ ढाई साल का पुत्र मोहम्मद सईद उर्फ अदनान भी सो रहा था। रात में भूख लगने पर बच्चा अदनान रोने लगा तभी पास में ही सो रहा पिता मोहम्मद जुबेर नाराज हो गया और बेटे को उठाकर जमीन पर पटक दिया।
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जिससे बच्चे के सर में चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मां तहसीन बानो ने अपने पति मोहम्मद जुबेर के खिलाफ दर्ज कराई थी।
बृहस्पतिवार को गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस होने के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने मोहम्मद जुबेर को बच्चे की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष की कठोर सजा की सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पांच हजार का जुर्माना भुगतने की भी सजा दिया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि थाना टिकैतनगर के ग्राम गुलामपुरवा निवासी मोहम्मद जुबेर अपनी पत्नी तहसीन बानो के साथ बीती चार फरवरी की रात में अपने घर में सो रहा था।
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इनके साथ ढाई साल का पुत्र मोहम्मद सईद उर्फ अदनान भी सो रहा था। रात में भूख लगने पर बच्चा अदनान रोने लगा तभी पास में ही सो रहा पिता मोहम्मद जुबेर नाराज हो गया और बेटे को उठाकर जमीन पर पटक दिया।
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जिससे बच्चे के सर में चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मां तहसीन बानो ने अपने पति मोहम्मद जुबेर के खिलाफ दर्ज कराई थी।
बृहस्पतिवार को गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस होने के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने मोहम्मद जुबेर को बच्चे की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष की कठोर सजा की सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पांच हजार का जुर्माना भुगतने की भी सजा दिया है।