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दुराचारी को 12 साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
Updated Tue, 12 Apr 2016 12:12 AM IST
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supreme court
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बालिका से दुराचार के एक्ट मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने एक आरोपी को 12 वर्ष की कैद व 26 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमरसिंह यादव ने बताया कि 16 अप्रैल 2011 को कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम का एक व्यक्ति आम के बाग की रखवाली कर रहा था। उसकी 8 वर्षीय पुत्री दोपहर में उसे खाना देने आ रही थी तभी थाना जैदपुर के ग्राम मुरलीगंज निवासी राजिंदर सैनी उसे खेतों की ओर पकड़ ले गया और दुराचार किया।
घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने कोतवाली हैदरगढ़ में दर्ज कराई थी। गवाहों समेत पीड़िता के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आरपीएस मौर्य ने आरोपी राजिंदर सैनी को 12 साल की कैद व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमरसिंह यादव ने बताया कि 16 अप्रैल 2011 को कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम का एक व्यक्ति आम के बाग की रखवाली कर रहा था। उसकी 8 वर्षीय पुत्री दोपहर में उसे खाना देने आ रही थी तभी थाना जैदपुर के ग्राम मुरलीगंज निवासी राजिंदर सैनी उसे खेतों की ओर पकड़ ले गया और दुराचार किया।
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घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने कोतवाली हैदरगढ़ में दर्ज कराई थी। गवाहों समेत पीड़िता के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आरपीएस मौर्य ने आरोपी राजिंदर सैनी को 12 साल की कैद व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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