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हत्या के मामले में दो सगे भाईयों को उम्रकैद
Updated Fri, 09 Jun 2017 06:04 AM IST
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हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद
पंद्रह पंद्रह हजार अर्थदंड भुगतने का भी आदेश
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम ने मामूली विवाद के चलते की गई हत्या के मामले में दो सगे भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पंद्रह पंद्रह हजार अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रताप यादव ने बताया कि थाना असंद्रा क्षेत्र के ग्राम वाकरगंज निवासी रामबहादुर से गांव के ही सुदीप सिंह उर्फ चालू के भतीजे गोलू से गेहूं काटने को लेकर विवाद हो गया था। तीन मई 2014 को राजबहादुर रात में ट्यूबबेल पर सोने गए थे तभी इनके भतीजे प्रमोद व रिश्तेदार मुकेश लोधपुरवा गांव निमंत्रण में गए थे। रात में वापस आते समय रात में जब यह दोनों ट्यूबबेल के पास पहुंचे तो देखा कि चाचा राजबहादुर को गांव के सुदीप सिंह चालू व अजय सिंह चाकू व करौली से मार रहे थे। परिवारीजनों ने गंभीर रूप से घायल राजबहादुर को इलाज क लिए अस्पताल पहुंचाया था जहां उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में राजबहादुर के भतीजे पवन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायलय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए व बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को उम्रकैद व पंद्रह पंद्रह हजार जुर्माना की सजा सुुनाई है।
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पंद्रह पंद्रह हजार अर्थदंड भुगतने का भी आदेश
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम ने मामूली विवाद के चलते की गई हत्या के मामले में दो सगे भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पंद्रह पंद्रह हजार अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रताप यादव ने बताया कि थाना असंद्रा क्षेत्र के ग्राम वाकरगंज निवासी रामबहादुर से गांव के ही सुदीप सिंह उर्फ चालू के भतीजे गोलू से गेहूं काटने को लेकर विवाद हो गया था। तीन मई 2014 को राजबहादुर रात में ट्यूबबेल पर सोने गए थे तभी इनके भतीजे प्रमोद व रिश्तेदार मुकेश लोधपुरवा गांव निमंत्रण में गए थे। रात में वापस आते समय रात में जब यह दोनों ट्यूबबेल के पास पहुंचे तो देखा कि चाचा राजबहादुर को गांव के सुदीप सिंह चालू व अजय सिंह चाकू व करौली से मार रहे थे। परिवारीजनों ने गंभीर रूप से घायल राजबहादुर को इलाज क लिए अस्पताल पहुंचाया था जहां उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में राजबहादुर के भतीजे पवन कुमार की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायलय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए व बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को दोनों आरोपियों को उम्रकैद व पंद्रह पंद्रह हजार जुर्माना की सजा सुुनाई है।
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