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अगवा कर रेप मामले में 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2016 11:50 PM IST
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लाोक अदालत
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नाबालिग का अगवा कर दुराचार के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट ने दो आरोपियों को संदेह के लाभ में बरी कर दिया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि 21 फरवरी 2010 को थाना लोनीकटरा क्षेत्र के एक ग्राम की किशोरी शाम को खेत की तरफ गई थी। तभी लखनऊ जिले के थाना काकोरी के ग्राम गौरी कठियारा निवासी चंद्रभान यादव ने भाइयों राजभान व सूर्यभान के सहयोग से उसका अपहरण कर लिया।
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चंद्रभान पीड़िता को पिकअप पर बैठाकर चला गया। आरोपी ने पीड़िता को घर ले जाकर दुराचार किया। घटना की रिपोर्ट किशोरी के चाचा ने थाना लोनीकटरा मेें दर्ज कराई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
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पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने आरोपी चंद्रभान यादव को 10 वर्ष की कठोर कैद व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।