{"_id":"685ef3de60ad77553b0938f3","slug":"bus-station-is-taken-over-by-illegal-operators-they-are-forcibly-picking-up-passengers-barabanki-news-c-315-1-brp1005-142477-2025-06-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Barabanki News: बस स्टेशन पर डग्गामारों का कब्जा, जबरन भर रहे सवारियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Barabanki News: बस स्टेशन पर डग्गामारों का कब्जा, जबरन भर रहे सवारियां
Sat, 28 Jun 2025 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sat, 28 Jun 2025 01:11 AM IST
विज्ञापन
बाराबंकी। देवा रोड स्थित बस स्टेशन पर डग्गामार वाहन चालकों ने अपना कब्जा जमा रखा है। दबंगों के सहारे यह चालक परिवहन निगम की बसों में बैठने वाली सवारियों को जबरन डग्गामार वाहनों में बैठाकर सरकारी राजस्व को भी चपत लगा रहे हैं। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार इसकी रोकथाम को लेकर उदासीन बने हैं।
बस स्टेशन के आसपास इन डग्गामार वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। परिवहन निगम की बसों के आगे अपना वाहन लगा कर बस से जाने वाली सवारियों को जबरन अपने वाहनों में बैठा लेते हैं। एआरएम जमीला खातून का कहना है कि परिवहन निगम की बस के आगे अपना वाहन खड़ा कर लखनऊ व फतेहपुर की सवारियों को भर ले जाने की शिकायत मिली है। इसको लेकर उच्चाधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है।
एक किलोमीटर दूर होना चाहिए टैंपाे, ऑटो या टैक्सी स्टैंड
नियमानुसार टैंपाे, ऑटो या टैक्सी स्टैंड परिवहन निगम के बस स्टैंड से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाने का निर्देश हैं। इसके बावजूद नियम दर किनार कर बस स्टेशन के निकट ही टैंपाे, ऑटो स्टैंड हैे। जिससे ऑटो चालक आसानी से सवारियां भर ले जाते हैं। एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला ने बताया कि डग्गामार वाहनों की धरपकड़ के खिलाफ समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाता है। जो भी वाहन जांच के दौरान मिलते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बस स्टेशन के आसपास इन डग्गामार वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। परिवहन निगम की बसों के आगे अपना वाहन लगा कर बस से जाने वाली सवारियों को जबरन अपने वाहनों में बैठा लेते हैं। एआरएम जमीला खातून का कहना है कि परिवहन निगम की बस के आगे अपना वाहन खड़ा कर लखनऊ व फतेहपुर की सवारियों को भर ले जाने की शिकायत मिली है। इसको लेकर उच्चाधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है।
विज्ञापन
एक किलोमीटर दूर होना चाहिए टैंपाे, ऑटो या टैक्सी स्टैंड
नियमानुसार टैंपाे, ऑटो या टैक्सी स्टैंड परिवहन निगम के बस स्टैंड से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाने का निर्देश हैं। इसके बावजूद नियम दर किनार कर बस स्टेशन के निकट ही टैंपाे, ऑटो स्टैंड हैे। जिससे ऑटो चालक आसानी से सवारियां भर ले जाते हैं। एआरटीओ प्रशासन अंकिता शुक्ला ने बताया कि डग्गामार वाहनों की धरपकड़ के खिलाफ समय-समय पर जांच अभियान चलाया जाता है। जो भी वाहन जांच के दौरान मिलते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है।
विज्ञापन