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बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Aug 2016 11:42 PM IST
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जनसूचना अधिकार के तहत जानकारी न देने और आयोग में पेश नहीं होने पर राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीएन सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आवास विकास कॉलोनी निवासी नीलम पुत्री बसंत लाल ने जनसूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी।
बीएसए ने ये सूचनाएं नहीं दी। जिस पर नीलम ने सूचना आयुक्त के यहां अपील की। सूचना आयुक्त ने इस पर बीएसए को तलब किया था लेकिन बीएसए आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। जिस पर आयुक्त ने बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने की रकम को बीएसए के वेतन से काटने के आदेश जिलाधिकारी को दिया गया है।
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बीएसए ने ये सूचनाएं नहीं दी। जिस पर नीलम ने सूचना आयुक्त के यहां अपील की। सूचना आयुक्त ने इस पर बीएसए को तलब किया था लेकिन बीएसए आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। जिस पर आयुक्त ने बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने की रकम को बीएसए के वेतन से काटने के आदेश जिलाधिकारी को दिया गया है।
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