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सचिवों के नवंबर माह के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक

Sat, 28 Nov 2020 12:26 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2020 12:26 AM IST
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Ban on secretaries' November salary
बाराबंकी। ग्राम पंचायतों द्वारा संबंधित फर्मों से निर्माण सामग्री क्रय किए जाने के बाद भी ऑनलाइन भुगतान न करने पर जिले के सभी सचिवों के नवंबर माह के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है और चेतावनी पत्र देते हुए कहा गया है कि अगर दो दिनों के अंदर भुगतान प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज विभाग की इस कार्रवाई के बाद सचिवों में हड़कंप मच गया है।
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शहर की तरह ही गांवों का समुचित विकास कराने के लिए ग्राम पंचायतों को करोड़ों की धनराशि 14वें, 15वें और राज्य वित्त आयोग से दी जाती है। इस भारी भरकम धनराशि से गांवों में साफ-सफाई, सड़क, नाली निर्माण व स्कूलों का कायाकल्प समेत कई विकास कार्य कराए जाते हैं।
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लेकिन इस चुनावी वर्ष में सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन समेत कई अन्य निर्माण कार्य शुरू करने के बाद भी पंचायतों ने फर्मों से खरीदी गई निर्माण सामग्री आदि का भुगतान नहीं किया है जबकि प्रधान और सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है।
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सचिवों द्वारा इस कार्य में प्रगति न लाने पर जिला पंचायत राज कार्यालय से सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद सचिवों में हड़कंप मच गया है। सचिवों को चेतावानी पत्र जारी करते हुए दो दिनों के अंदर लंबित भुगतान करने को आदेशित किया गया है। सुधार न होने पर विभागीय कार्रवाई की भी चेतावानी दी गई है।

डीपीआरओ रणविजय सिंह ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान न करने के मामले में सभी सचिवों का नवंबर माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। इसके साथ ही दो दिनों के अंदर लंबित भुगतान खत्म करने के आदेश दिए गए हैं।
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