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दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष की कैद
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बाराबंकी। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष की कैद व 21 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। जुर्माना धनराशि जमा होने पर पीड़िता को दी जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि छह जुलाई 2013 को मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को गांव का ही विजय यादव जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले गया था। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।
परिवारीजन जब किशोरी को खोजने निकले तो वह आरोपी विजय के घर में मिली। पीड़िता ने पूरी घटना बताई तो उसके चाचा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त विजय यादव को दस वर्ष की कैद व 21 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम जमा होने पर पीड़िता को दी जाएगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि छह जुलाई 2013 को मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को गांव का ही विजय यादव जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले गया था। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था।
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परिवारीजन जब किशोरी को खोजने निकले तो वह आरोपी विजय के घर में मिली। पीड़िता ने पूरी घटना बताई तो उसके चाचा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त विजय यादव को दस वर्ष की कैद व 21 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम जमा होने पर पीड़िता को दी जाएगी।
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