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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में बृहस्पतिवार को दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद व सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि 18 अगस्त 2009 को मसौली थानाक्षेत्र के मूलीगंज निवासी अमित कुमार ने मच्छर भगाने के लिए धुआं किया था। इसको लेकर पड़ोस के रमेश व उमेश पुत्रगण भगौती व अयोध्या लाठी-डंडे लेकर आ गए व गाली देने लगे। विरोध करने पर अमित व उसके भाई राहुल की आरोपियों ने पिटाई कर दी। जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। घटना की रिपोर्ट अमित ने मसौली थाने में दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल कैद व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में बृहस्पतिवार को दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद व सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा ने बताया कि 18 अगस्त 2009 को मसौली थानाक्षेत्र के मूलीगंज निवासी अमित कुमार ने मच्छर भगाने के लिए धुआं किया था। इसको लेकर पड़ोस के रमेश व उमेश पुत्रगण भगौती व अयोध्या लाठी-डंडे लेकर आ गए व गाली देने लगे। विरोध करने पर अमित व उसके भाई राहुल की आरोपियों ने पिटाई कर दी। जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। घटना की रिपोर्ट अमित ने मसौली थाने में दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चंद्र ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल कैद व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।