{"_id":"593847294f1c1bd5558b45ba","slug":"81496860457-barabanki-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरापियों को 4 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरापियों को 4 साल की सजा
Updated Thu, 08 Jun 2017 12:04 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पुलिस पर जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को चार साल की सजा
चार हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला व तमंचा बरामदगी के एक मामले में अपर सत्र-न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने तीन आरोपियों को चार-चार साल की कैद व चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोतवाली हैदरगढ़ के तत्कालीन एसआई बृजेश चंद्र दूबे ट्रक लूट की सूचना पर दल बल के साथ सुल्तानपुर रोड़ पर पहुंचे। एक ट्रक रोकने का प्रयास करने पर उस पर बैठे लोग फायरिंग करने लगे। उसके बाद ट्रक रोककर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें एक ने अपना नाम नदीम, दूसरे ने प्रेमशंकर व तीसरे ने अपना नाम रामशंकर तिवारी जनपद बरेली बताया। आरोपी नदीम व रामशंकर के पास से 315 बोर के तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। आरोपी झारखंड से ट्रक चोरी करके ला रहे थे। ट्रक पर 65 जेरीकेन मोबिल आयल भी बरामद हुआ था। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को चार-चार साल की कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
चार हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला व तमंचा बरामदगी के एक मामले में अपर सत्र-न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने तीन आरोपियों को चार-चार साल की कैद व चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि कोतवाली हैदरगढ़ के तत्कालीन एसआई बृजेश चंद्र दूबे ट्रक लूट की सूचना पर दल बल के साथ सुल्तानपुर रोड़ पर पहुंचे। एक ट्रक रोकने का प्रयास करने पर उस पर बैठे लोग फायरिंग करने लगे। उसके बाद ट्रक रोककर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसमें एक ने अपना नाम नदीम, दूसरे ने प्रेमशंकर व तीसरे ने अपना नाम रामशंकर तिवारी जनपद बरेली बताया। आरोपी नदीम व रामशंकर के पास से 315 बोर के तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। आरोपी झारखंड से ट्रक चोरी करके ला रहे थे। ट्रक पर 65 जेरीकेन मोबिल आयल भी बरामद हुआ था। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को चार-चार साल की कैद व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन