फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास

Thu, 23 Nov 2017 12:34 AM IST
Updated Thu, 23 Nov 2017 12:34 AM IST
विज्ञापन
हत्या के मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास
अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन

बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम ने हत्या के एक मामले में दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों को 20 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का भी आदेश दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर वर्मा ने बताया कि थाना सफदरगंज में ग्राम रसौली निवासी हाशिम उर्फ मैनेजर व ठोढे 5 मार्च 2011 को शाम छह बजे गांव के ही लाल मुहम्मद को अंडा खिलाने के बहाने रसौली चौराहा कहकर बुला ले गए थे।
विज्ञापन


काफी देर तक जब लाल मुहम्मद घर नहीं लौटे तो उसकी पत्नी रहीशन अपने लड़के के साथ लेकर तलाश करने लगी। जब रसौली नहर पुलिया पर पहुंची तो उसके पति का शव नहर के पटरी पर पड़ा मिला। थोड़ी दूर पर उनकी बाइक भी खड़ी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाशिम उर्फ मैनेजर व ठोढे ने लाल मुहम्मद की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक लाल मुहम्मद व आरोपी जन साझे में लकड़ी का व्यापार करते थे। जिसमें लेन देन को लेकर आपसी विवाद था। घटना की रिपोर्ट मृतक की पत्नी रहीशन ने थाना सफदरगंज में दर्ज कराई थी।

विवेचना के दौरान आरोपी ठोढे के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल कट्टे व कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। गवाहों के बयान व पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सेशन जज ने अभियुक्तजन को उम्रकैद व हाशिम उर्फ मैनेजर को 20 हजार व ठोढे को 21 हजार रुपये जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है।

पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश वीरभद्र ने हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि सीतापुर जिले के थाना महमूदाबाद के ग्राम तिनहिया निवासी रामेश्वर ने अपनी पुत्री मंजू देवी का विवाह घटना से करीब छह वर्ष पूर्व थाना घुंघटेर के ग्राम भदरास निवासी राजकुमार के साथ किया था।


दहेज की मांग को लेकर राजकुमार उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। मांग पूरी न होने पर 26 जुलाई 2016 को राजकुमार ने मंजू देवी की हत्या कर लाश छप्पर में लटका दी थी। मामले में कुल छह गवाह परीक्षित कराये गये। डॉक्टर को छोड़कर सभी गवाह पक्षद्रोही हो गये। मात्र चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त राजकुमार को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed