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आधार कार्ड से लिंक होंने के बाद ही बसों में यात्रा कर सकेंगे दिव्यांग
Updated Mon, 20 Nov 2017 12:30 AM IST
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आधार से लिंक होने के बाद ही बसों में यात्रा कर सकेंगे दिव्यांग
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों पर यात्रा करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांग अब आधार से लिंक होंगे। वहीं फर्जी तरीके से जारी होने वाले चिट व पेपर पास से की जा रही यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक ने सभी एआरएम को आदेश जारी कर इसे लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
जिले में संचालित हो रही 125 अनुबंधित बसों में प्रतिमाह छह लाख रुपये की यात्रा सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्रों पर होती है। फर्जी तरीके से बने प्रमाण पत्रों पर यात्रा करने वालों पर शासन ने नकेल सकते हुए सभी दिव्यांगों को आधार से लिंक कराए जाने को कहा है। ऐसे यात्रियों को अपने निशक्तता प्रमाण पत्र व आधार कार्ड नंबर कार्यालय में लिंक कराने होंगे। यही नहीं, यात्रा के दौरान दिव्यांगों को प्रमाण पत्र के साथ ही आधार कार्ड लेकर चलना होगा। परिचालक मार्ग पत्र में ऐसे यात्रियों का नाम, प्रमाण पत्र व आधार नंबर लिखेंगे। यह आदेश जारी करते हुए अपर प्रबंध निदेशक राम गनेश ने तत्काल लागू कराने को कहा है।
मुख्य प्रधान प्रबंधक लखनऊ एचएस गाबा ने जारी आदेश में कहा है कि बसों में सिर्फ फैमिली पास व ड्यूटी पास ही मान्य होंगे। इसके अलावा फर्जी तरीके से चिट व पेपर पास पर की जाने वाली यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आदेश के बाद चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो यात्री से अर्थदंड वसूला जाएगा और चालक व परिचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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दिव्यांगों को आधार से लिंक करनेज व यात्रा के दौरान निशक्ता प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड देखकर ही यात्रा कराए जाने के निर्देश मिले हैं। वहीं चिट पास व पेपर पास पर रोक लगा दी गई है। जो भी आदेश मिले हैं उसका सख्ती से पालन कराए जाने के लिए सभी परिचालकों को अवगत करा दिया गया है।
- एके सिंह, प्रभारी एआरएम
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अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों पर यात्रा करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांग अब आधार से लिंक होंगे। वहीं फर्जी तरीके से जारी होने वाले चिट व पेपर पास से की जा रही यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक ने सभी एआरएम को आदेश जारी कर इसे लागू कराने के निर्देश दिए हैं।
जिले में संचालित हो रही 125 अनुबंधित बसों में प्रतिमाह छह लाख रुपये की यात्रा सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्रों पर होती है। फर्जी तरीके से बने प्रमाण पत्रों पर यात्रा करने वालों पर शासन ने नकेल सकते हुए सभी दिव्यांगों को आधार से लिंक कराए जाने को कहा है। ऐसे यात्रियों को अपने निशक्तता प्रमाण पत्र व आधार कार्ड नंबर कार्यालय में लिंक कराने होंगे। यही नहीं, यात्रा के दौरान दिव्यांगों को प्रमाण पत्र के साथ ही आधार कार्ड लेकर चलना होगा। परिचालक मार्ग पत्र में ऐसे यात्रियों का नाम, प्रमाण पत्र व आधार नंबर लिखेंगे। यह आदेश जारी करते हुए अपर प्रबंध निदेशक राम गनेश ने तत्काल लागू कराने को कहा है।
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मुख्य प्रधान प्रबंधक लखनऊ एचएस गाबा ने जारी आदेश में कहा है कि बसों में सिर्फ फैमिली पास व ड्यूटी पास ही मान्य होंगे। इसके अलावा फर्जी तरीके से चिट व पेपर पास पर की जाने वाली यात्रा पर रोक लगा दी गई है। आदेश के बाद चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो यात्री से अर्थदंड वसूला जाएगा और चालक व परिचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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दिव्यांगों को आधार से लिंक करनेज व यात्रा के दौरान निशक्ता प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड देखकर ही यात्रा कराए जाने के निर्देश मिले हैं। वहीं चिट पास व पेपर पास पर रोक लगा दी गई है। जो भी आदेश मिले हैं उसका सख्ती से पालन कराए जाने के लिए सभी परिचालकों को अवगत करा दिया गया है।
- एके सिंह, प्रभारी एआरएम