फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   2.5 lakh fine imposed on 16 adulterants

Barabanki News: 16 मिलावटखोरों पर लगाया ढाई लाख का जुर्माना

Sat, 20 May 2023 01:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 20 May 2023 01:01 AM IST
विज्ञापन
2.5 lakh fine imposed on 16 adulterants
बाराबंकी। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर किए जा रहे प्रयास कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर अपर जिलाधिकारी की कोर्ट की ओर से जुर्माने की कार्रवाई बराबर की जा रही है। इसके बाद भी मिलावटखोर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैंं। इस बीच 16 मिलावटखोरों पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन





रामसनेहीघाट के शुभम वैश्य से भरा गया रवा का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी की कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हैदरगढ़ के राजेश जायसवाल की दुकान से भरा गया बिस्किट का नमूना मिथ्याछाप पाए जाने पर 10 हजार, सुभाष फ्लोर मिल से भरा गया मैदा का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन



काकोरी के नसीम से भरा गया पनीर का नमूना जांच में मिलावटी पाए जाने पर 10 हजार, हैदरगढ़ के रामसुमिरन से भरा गया एडिबल फैट का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाए जाने पर 10 हजार, लखपेड़ाबाग के नितिन चौरसिया से भरा गया पनीर का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार, निंदूरा के सहजराम से लिया गया दूध का नमूना जांच में मिलावटी पाए जाने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन



असंद्रा के साबित अली से भरा गया किसमिस का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाए जाने पर 15 हजार, सतरिख के चंद्रभान से भरा गया दूध का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा रसौली के आदित्य से भरा गया दूध का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार, सूरतगंज के शान मोहम्मद और इश्तियाक से भरा गया रस्क का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर 10-10 हजार, असंद्रा के रोहित से भरा गया किसमिस का नमूना जांच में अधोमानक पाए जाने पर 15 हजार और जहांगीरबाद के विजय की दुकान से भरा गया पनीर का नमूना जांच में मिलावटी पाए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा कस्तूरबा नंद की दुकान बिना लाइसेंस पाए जाने पर एसीजेएम कोर्ट ने पांच हजार, दिनेश और मुन्ना पर 60 हजार और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य, एफएसडीए डॉ. प्रियंका सिंह ने बताया कि सभी को जुर्माना जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed