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एसडीएम की संतुति पर डीएम करेंगे कोटे का निलंबन
Updated Sat, 29 Sep 2018 12:36 AM IST
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एसडीएम की संतुति पर अब
डीएम करेंगे कोटे का निलंबन
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। राशन की दुुकानों पर होने वाली अनियमितताओं को लेकर अब जिला पूर्ति अधिकारी दुकानों पर निलंबन आदि की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में शासन से आए निर्देेश के बाद इससे अफसरों को अवगत कराया गया है।
मालूम हो कि अभी तक जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनियमितता बरते की शिकायत पर एसडीएम द्वारा जांच की जाती थी। मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की रिपोर्ट डीएसओ कार्यालय भेज कर अवगत कराया जाता था। पर अब शासन ने इसमें बदलाव करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को इससे बाहर कर दिया है। अब कोटे की दुकान पर निलंबन आदि की कार्रवाई के लिए एसडीएम पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजेंगे जिस पर डीएम की अनुमति पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शासन से आए पत्र के बाद डीएसओ ने डीएम व एसडीएम को इससे अवगत कराया है।
बाक्स
शिकायत के लिए आयोग का गठन
कोटे पर मिलने वाले अनाज संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए अब उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने खाद्य आयोग का गठन किया है जिसके तहत अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र बहादुर सिंह को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राशन संबंधी शिकायतों को एडीएम अपने स्तर से निस्तारण कराएंगे। ऐसा न होने पर शिकायतकर्ता एडीएम के विरुद्व आयोग में शिकायत कर सकेगा।
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कोटे की दुकानों को निलंबन करने के लिए अब एसडीएम की संस्तुति पर डीएम ही कार्रवाई कर सकेंगे। इसमें डीएसओ को कार्रवाई से बाहर रखा गया है। वहीं राशन संबंधी शिकायत के लिए आयोग का गठन भी किया गया है जिसमें एडीएम न्यायिक को जिला शकिायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
संतोष विक्रम शाही, डीएसओ।
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डीएम करेंगे कोटे का निलंबन
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। राशन की दुुकानों पर होने वाली अनियमितताओं को लेकर अब जिला पूर्ति अधिकारी दुकानों पर निलंबन आदि की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में शासन से आए निर्देेश के बाद इससे अफसरों को अवगत कराया गया है।
मालूम हो कि अभी तक जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अनियमितता बरते की शिकायत पर एसडीएम द्वारा जांच की जाती थी। मामला सही पाए जाने पर कार्रवाई की रिपोर्ट डीएसओ कार्यालय भेज कर अवगत कराया जाता था। पर अब शासन ने इसमें बदलाव करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को इससे बाहर कर दिया है। अब कोटे की दुकान पर निलंबन आदि की कार्रवाई के लिए एसडीएम पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजेंगे जिस पर डीएम की अनुमति पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शासन से आए पत्र के बाद डीएसओ ने डीएम व एसडीएम को इससे अवगत कराया है।
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शिकायत के लिए आयोग का गठन
कोटे पर मिलने वाले अनाज संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए अब उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने खाद्य आयोग का गठन किया है जिसके तहत अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र बहादुर सिंह को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राशन संबंधी शिकायतों को एडीएम अपने स्तर से निस्तारण कराएंगे। ऐसा न होने पर शिकायतकर्ता एडीएम के विरुद्व आयोग में शिकायत कर सकेगा।
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कोटे की दुकानों को निलंबन करने के लिए अब एसडीएम की संस्तुति पर डीएम ही कार्रवाई कर सकेंगे। इसमें डीएसओ को कार्रवाई से बाहर रखा गया है। वहीं राशन संबंधी शिकायत के लिए आयोग का गठन भी किया गया है जिसमें एडीएम न्यायिक को जिला शकिायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
संतोष विक्रम शाही, डीएसओ।