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भाजपा नेता समेत 25 को कैद

Sat, 11 Nov 2017 12:03 AM IST
Updated Sat, 11 Nov 2017 12:03 AM IST
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भाजपा नेता समेत 25 को कैद
भाजपा नेता समेत 25 को कैद
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- चुनावी रंजिश के चलते हत्या में 11 को उम्रकैद तो 14 को हुआ 5-5 वर्ष का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। चुनावी रंजिश में हुई मारपीट व हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य सहित दोनों पक्षों के 25 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक पक्ष के 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 18-18 हजार रुपये अर्थदंड तथा दूसरे पक्ष के 14 अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कारावास व छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उभय पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार वर्मा व गिरजाशंकर ने बताया कि थाना कोठी के ग्राम सरसा निवासी विजय कुमार सिंह 14 जून 2000 को पत्नी के साथ अपनी ससुराल ग्राम टिकरिया गया था। उसके ससुर भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य शिवहर्ष सिंह प्रधान पद व सास उर्मिला सिंह जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी थीं। सुबह उनके प्रतिद्वंद्वी विशम्भर सिंह व उनके समर्थक गलत वोट डाल रहे थे। जिसका शिवहर्ष सिंह ने विरोध किया जिस पर विशम्भर सिंह दस-पंद्रह लोग लाठी-डंडा, बल्लम व हथगोला से लैस होकर आ गये और मारना-पीटना शुरू कर दिया। जिससे संजय सिंह, बलराज सिंह, हनुमान व शिवकरन गंभीर रूप से घायल हो गये थे। बाद में संजय सिंह की मृत्यु हो गयी थी।
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दूसरे पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरजाशंकर सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा तेज सिंह के भाई विशम्भर प्रधान पद के प्रत्याशी थे। 14 जून 2000 को सुबह बोगस मतदाताओं की आपत्ति करने पर अभियुक्त शिवहर्ष सिंह ने समर्थकों के साथ लाठी-डंडा, बल्लम व हथगोलों से प्रहार कर दिया जिससे वह तथा आनन्द कुमार व शिवकुमार गंभीर रूप से घायल हो गये थे।
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न्यायाधीश जयशंकर मिश्र ने एक पक्ष के अभियुक्त विशम्भर सिंह, तेज बहादुर, रामू, राजकुमार, आनन्द कुमार, शिवकुमार, इरफान, कन्हैयालाल यादव, गिरधारी, रामजस उर्फ जगा, वेदकुमार को आजीवन कारावास व अठारह-अठारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त जीशान अहमद, देवी सिंह उर्फ छेदी सिंह व मो. ताहिर की दौरान विचारण मृत्यु हो गयी थी। दूसरे पक्ष के शिवहर्ष सिंह, रामहर्ष सिंह, अरुण सिंह, अजय सिंह, जयपाल सिंह, हनुमान, जैसीराम, रामफेर, यार मोहम्मद, त्रिभुवन सिंह, अमर बहादुर, शिवकरन, रामसिंह व बलराज को पांच-पांच वर्ष के कारावास व छह-छह हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया। अभियुक्त बसारत हुसैन की दौरान विचारण मृत्यु हो गयी थी।
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