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मृत जानवरों के निस्तारण की जिम्मेदारी प्रधान व बीडीसी को
Updated Thu, 26 Oct 2017 11:34 PM IST
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प्रधान व बीडीसी कराएंगे मृत जानवरों का निस्तारण
बाराबंकी। ग्रामीण अंचलों में मुख्य सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर मृत पड़े जानवरों को उठवाकर उनका निस्तारण कराने की जिम्मेदारी अब संबंधित प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की होगी। यहीं नही इसी पूूरी कार्रवाई का वीडियो क्लिप भी बनाकर सुरक्षित रखना होगा।
सूचना के 24 घंटे के बाद अगर मृत जानवरों को उठवाकर उनका निस्तारण नहीं किया जाता तो जिलाधिकारी सहित संबंधित प्रधान व बीडीसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गांवों के मुख्य मार्गों व सार्वजनिक स्थलों पर मृत जानवरों के पड़े रहने से बदबू व बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव चंचल तिवारी ने एक निर्देश जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि जिन जिलों में मृत जानवरों को उठाने का ठेका जिला पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है। वहां संबंधित क्षेत्र के प्रधान व बीडीसी मृत पशुओं को उठवाकर पर्याप्त गहराई का गड्ढा खोदवाकर उनका निस्तारण कराएंगे। वे इस पूरी कार्रवाई की वीडियो क्लिप भी बनाकर रखेंगे। इस कार्य में खर्च होने वाले धन का भुगतान स्वच्छता संबंधी मदों से किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला पंचायत मृत पशुओं के शव के निस्तारण के लिए लाइसेंस भी करे।
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बाराबंकी। ग्रामीण अंचलों में मुख्य सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर मृत पड़े जानवरों को उठवाकर उनका निस्तारण कराने की जिम्मेदारी अब संबंधित प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों की होगी। यहीं नही इसी पूूरी कार्रवाई का वीडियो क्लिप भी बनाकर सुरक्षित रखना होगा।
सूचना के 24 घंटे के बाद अगर मृत जानवरों को उठवाकर उनका निस्तारण नहीं किया जाता तो जिलाधिकारी सहित संबंधित प्रधान व बीडीसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गांवों के मुख्य मार्गों व सार्वजनिक स्थलों पर मृत जानवरों के पड़े रहने से बदबू व बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव चंचल तिवारी ने एक निर्देश जारी किया है।
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इसमें कहा गया है कि जिन जिलों में मृत जानवरों को उठाने का ठेका जिला पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है। वहां संबंधित क्षेत्र के प्रधान व बीडीसी मृत पशुओं को उठवाकर पर्याप्त गहराई का गड्ढा खोदवाकर उनका निस्तारण कराएंगे। वे इस पूरी कार्रवाई की वीडियो क्लिप भी बनाकर रखेंगे। इस कार्य में खर्च होने वाले धन का भुगतान स्वच्छता संबंधी मदों से किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला पंचायत मृत पशुओं के शव के निस्तारण के लिए लाइसेंस भी करे।
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