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जीएसटी में समाधान योजना की बढ़ी तिथि

Sun, 23 Jul 2017 12:34 AM IST
Updated Sun, 23 Jul 2017 12:34 AM IST
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जीएसटी में समाधान योजना की बढ़ी तिथि
जीएसटी में समाधान योजना की बढ़ी तिथि
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- कमिश्नर ने जारी किया शासनादेश
बाराबंकी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत समाधान योजना में व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने तिथि में बदलाव कर दिया है। वाणिज्य कर विभागाध्यक्ष द्वारा जारी एक आदेश में अब इसकी अंतिम तिथि 16 अगस्त कर दी है ताकि समाधान योजना में शेष रह गए व्यापारी इसका लाभ उठा सकें।
इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग की डिप्टी कमिश्नर रूही सक्सेना ने बताया कि विभाग के कमिश्नर मुकेश मेश्राम द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि समाधान योजना की अंतिम तिथि 21 जुलाई को बढ़ा कर अब 16 अगस्त कर दी गई है ताकि इस योजना का लाभ शेष बचे व्यापारी उठा सकें। और किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि जो डीलर नॉर्मल टैक्स पैड की तरह नहीं रहना चाहते हैं वह इस योजना के तहत 75 लाख टर्नओवर वाले व्यापारी टोटल सेल का एक प्रतिशत टैक्स के साथ तीन माह में एक बार रिर्टन फाइल भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो
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जीएसटी कार्यशाला का हुआ आयोजन
बाराबंकी। जॉइंट कमिश्नर डीएन सिंह की अध्यक्षता में जीएसटी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जीएसटी की बिलिंग, पुराने व्यापारियों का जीएसटी में माइग्रेशन तथा समाधान से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। इस बीच जीएसटी से संबंधित कई अन्य जानकारियों से भी व्यापारियों को अवगत कराया गया।
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कार्यशाला में जीएसटी से संबंधित व्यापारियों के सवालों का जवाब डिप्टी कमिश्नर रूही सक्सेना द्वारा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने व्यापारियों से यह भी कहा कि यदि जीएसटी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वे किसी भी दिन कार्यालय की हेल्प डेस्क से जानकारी प्राप्त कर सकते है, साथ ही जीएसटी हेल्पलाइन नम्बर 05248-223212 पर भी जीएसटी से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कार्यशाला में मुख्य रूप से डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार शर्मा, निरूपमा सक्सेना के साथ-साथ सर्राफा, ईंट भट्ठा तथा कपड़ा व्यवसायी उपस्थित रहे। ब्यूरो
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