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50 हजार की खरीद पर आज से ई-वेबिलिंग व्यवस्था लागू
Updated Sat, 16 Dec 2017 12:49 AM IST
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50 हजार की खरीद पर आज से ई-वे-बिलिंग व्यवस्था लागू
-जीएसटी में ई-वे-बिलिंग की संख्या पांच गुना बढ़ी
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। ई-वे-बिलिंग कमोडिटी की संख्या पांच गुना तक बढ़ा दी गई है। निर्धारित तिथि के अनुसार आज से इन सभी वस्तुुओं पर अब ऑनलाइन वे-बिलिंग की जाएगी। 50 हजार या इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं पर ई-वे-बिलिंग अनिवार्य कर दी गई है। अभी तक दुकानदारों को 50 हजार या उससे अधिक मात्रा के मूल्य पर परिवहन के रूप में ई-वे-बिलिंग टू का प्रयोग करना पड़ेेगा। इस दायरे में डेढ़ दर्जन वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। अभी तक सिर्फ चार वस्तुओं पर ही ई-वे-बिल का प्रयोग होता था।
जीएसटी लागू होने के बाद चार वस्तुओं पर दी गई ई-वे-बिलिंग की सुविधा बढ़ाकर 16 वस्तुओं पर कर दी गई है। शासन ने नई वस्तुओं की सूची जारी कर आदेश को आज से प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। नए आदेश के बाद व्यापारी इन वस्तुओं की ऑनलाइन वे बिलिंग कर सकेंगे। इतना ही नहीं इन वस्तुओं के भंडारण के समय भी इसका ऑनलाइन ब्योरा देना होगा। राज्य के बाहर किसी भी स्थान तक पचार हजार या उससे अधिक मूल्य के माल को ले जाने पर ई-वे-बिलिंग माल के साथ रखा जाएगा।
बाक्स
ई-वे-बिलिंग के अंतर्गत आने वाली पूर्व की चार वस्तुएं
मेंथा, ऑयल, आयरन-स्टील, सुपारी एवं खाद्य तेल के साथ ही अब तारकोल, बिटुमिन, कोल व कोक, मिट्टी निर्मित छत की टाइल्स, सभी प्रकार के कागज व अखबारी कागज, मार्बल, स्टोन, सिगरेट-सिगार, पान मसाला, लुब्रीकेंट, टायर ट्यूब, कत्था, स्किम्ड मिल्क पाउडर, पेंट, सेनेटरी वेयर और फिटिंग एवं वुड टिंबर शामिल हैं।
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वर्जन :
शासन ने ई-वे-बिलिंग कमोडिटी को चार से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। इनमें कई वस्तुुुओं को शामिल कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था आज से लागू कर दी गई है।
- रुही सक्सेना, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर
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-जीएसटी में ई-वे-बिलिंग की संख्या पांच गुना बढ़ी
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। ई-वे-बिलिंग कमोडिटी की संख्या पांच गुना तक बढ़ा दी गई है। निर्धारित तिथि के अनुसार आज से इन सभी वस्तुुओं पर अब ऑनलाइन वे-बिलिंग की जाएगी। 50 हजार या इससे अधिक मूल्य की वस्तुओं पर ई-वे-बिलिंग अनिवार्य कर दी गई है। अभी तक दुकानदारों को 50 हजार या उससे अधिक मात्रा के मूल्य पर परिवहन के रूप में ई-वे-बिलिंग टू का प्रयोग करना पड़ेेगा। इस दायरे में डेढ़ दर्जन वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। अभी तक सिर्फ चार वस्तुओं पर ही ई-वे-बिल का प्रयोग होता था।
जीएसटी लागू होने के बाद चार वस्तुओं पर दी गई ई-वे-बिलिंग की सुविधा बढ़ाकर 16 वस्तुओं पर कर दी गई है। शासन ने नई वस्तुओं की सूची जारी कर आदेश को आज से प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। नए आदेश के बाद व्यापारी इन वस्तुओं की ऑनलाइन वे बिलिंग कर सकेंगे। इतना ही नहीं इन वस्तुओं के भंडारण के समय भी इसका ऑनलाइन ब्योरा देना होगा। राज्य के बाहर किसी भी स्थान तक पचार हजार या उससे अधिक मूल्य के माल को ले जाने पर ई-वे-बिलिंग माल के साथ रखा जाएगा।
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ई-वे-बिलिंग के अंतर्गत आने वाली पूर्व की चार वस्तुएं
मेंथा, ऑयल, आयरन-स्टील, सुपारी एवं खाद्य तेल के साथ ही अब तारकोल, बिटुमिन, कोल व कोक, मिट्टी निर्मित छत की टाइल्स, सभी प्रकार के कागज व अखबारी कागज, मार्बल, स्टोन, सिगरेट-सिगार, पान मसाला, लुब्रीकेंट, टायर ट्यूब, कत्था, स्किम्ड मिल्क पाउडर, पेंट, सेनेटरी वेयर और फिटिंग एवं वुड टिंबर शामिल हैं।
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वर्जन :
शासन ने ई-वे-बिलिंग कमोडिटी को चार से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। इनमें कई वस्तुुुओं को शामिल कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था आज से लागू कर दी गई है।
- रुही सक्सेना, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर