{"_id":"5984ba654f1c1b23248b462c","slug":"111501870693-barabanki-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मानहानि के मामले में पूर्वमंत्री अदालत में तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मानहानि के मामले में पूर्वमंत्री अदालत में तलब
Updated Fri, 04 Aug 2017 11:48 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाराबंकी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह ने मानहानि के एक मामले में दायर परिवाद पर पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई को तलब किया है। कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई की तिथि 30 अगस्त तय की है।
कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के निवासी विजय कुमार शुक्ला ने एससीजेएम की अदालत में दाखिल परिवाद में बताया है कि वर्ष 2012 में उसने लोकजन शक्ति पार्टी से कुर्सी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान 27 मार्च 2015 को दोपहर में पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। परिवादी का आरोप है कि पूर्वमंत्री ने सभा में उसे बेइज्जत करने के लिए आतंकी, बदमाश आदि शब्दों का प्रयोग किया। जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची व क्षेत्र में छवि धूमिल हुई। परिवादी के अधिवक्ता बहस सुनने के पश्चात एसीजेएम ने पूर्व मंत्री को मानहानि के आरोप में 30 अगस्त को कोर्ट में तलब किया है।
विज्ञापन
कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के निवासी विजय कुमार शुक्ला ने एससीजेएम की अदालत में दाखिल परिवाद में बताया है कि वर्ष 2012 में उसने लोकजन शक्ति पार्टी से कुर्सी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान 27 मार्च 2015 को दोपहर में पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। परिवादी का आरोप है कि पूर्वमंत्री ने सभा में उसे बेइज्जत करने के लिए आतंकी, बदमाश आदि शब्दों का प्रयोग किया। जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची व क्षेत्र में छवि धूमिल हुई। परिवादी के अधिवक्ता बहस सुनने के पश्चात एसीजेएम ने पूर्व मंत्री को मानहानि के आरोप में 30 अगस्त को कोर्ट में तलब किया है।
विज्ञापन