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Barabanki News: तीन मार्फीन तस्करों को 10 साल की कठोर कैद

Fri, 31 Jan 2025 01:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 31 Jan 2025 01:23 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to three morphine smugglers
बाराबंकी। स्मैक की बरामदगी के मामले में बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 जुलाई 2022 को शहर कोतवाली के निरीक्षक अभिमन्यु मल्ल हमराहियों के साथ सफेदाबाद के पास एक हॉस्टल के पास थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि मेयो हॉस्पिटल के छात्र शिवम शुक्ला की नशे के कारण मौत हो गई है। उसको स्मैक सप्लाई करने वाले असेनी ओवरब्रिज के नीचे खड़े हैं।
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सूचना पर विश्वास करके मुखबिर व पहले से गिरफ्तार आरोपी अविनाश राय को साथ लेकर वे लोग ओवरब्रिज के पास पहुंचे। अविनाश ने बताया कि ये लोग स्मैक बेचते हैं और शिवम इन्हीं से खरीदता था। पुलिस को देखकर तीनों आरोपी हड़बड़ा कर भागने लगे लेकिन पकड़ लिए गए।
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पूछताछ में एक ने अपना नाम अनिल सिंह उर्फ पोलार्ड, दूसरे ने संजय पाल निवासी तिवारीगंज बीबी जनपद लखनऊ तथा तीसरे ने अपना नाम आरिफ निवासी लाल कुआं भेडी मंडी थाना हुसैनगंज बताया। तीनों के पास से कुल 960 ग्राम मार्फीन बरामद हुई थी।

तीनों ने बताया था कि वे तिवारीगंज निवासी आकाश उपाध्याय के कहने पर गैंग बनाकर जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा गांव के नजमुद्दीन के यहां से मार्फीन खरीद कर लाते हैं। तीनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।


न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने तीनों को स्मैक तस्करी के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई।
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