फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   10 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and rape

Barabanki News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Sat, 18 Nov 2023 01:46 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 18 Nov 2023 01:46 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to the person guilty of kidnapping and rape
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक मनीषा झा ने बताया कि बदोसराय थाना क्षेत्र के निवासी वादी की पुत्री 29 जून की रात में कहीं चली गई थी। सुबह जब परिजन उठे तो किशोरी के न मिलने पर काफी तलाश किया, परंतु उसका पता नहीं चला।
विज्ञापन



बाद में जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र दरियाबाद के ग्राम जगदीशपुर निवासी शनि वर्मा उसे बहला-फुसला कर भगा ले गया है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। पीड़िता की ओर से अपने बयान में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करना बताया गया। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त शनि वर्मा को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed