{"_id":"f5612e8454e3f0dc8a44654f62d5fb12","slug":"10-years-imprisonment-in-dowry-death-husband-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
Updated Tue, 23 Feb 2016 11:47 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दहेज हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष अपर सेशन जज ने आरोपी पति को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 15 हजार रुपये जुर्माने का भी आदेश दिया है। जिसमें से 10 हजार रुपये मृतका की मां को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव व अधिवक्ता आरपी सिंह राजन ने बताया कि रामनगर के ग्राम भैंसुरिया निवासी सालिक राम ने अपनी पुत्री रीता देवी की शादी वर्ष 2009 में तेलियानी गांव के मनोज के साथ की थी। शादी में मिले दहेज से मनोज कुमार संतुष्ट नहीं था और बाइक की मांग को लेकर आए दिन रीता को पीटता था। 21 सितंबर 2012 को मनोज ससुराल में झगड़ा करके रीता को बुला ले गया था। तीसरे दिन सूचना मिली की रीता की हालत काफी खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है।
सालिकराम परिवार के साथ अस्पताल पहुंचा तो रीता वहां नहीं मिली। रीता की ससुराल पहुंचे तो देखा कि वहां उसकी लाश पड़ी थी। सालिकराम ने थाना रामनगर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट पाई गई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने आरोपी पति को 10 वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। जिसमें से 10 हजार रुपये मृतका की मां को दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव व अधिवक्ता आरपी सिंह राजन ने बताया कि रामनगर के ग्राम भैंसुरिया निवासी सालिक राम ने अपनी पुत्री रीता देवी की शादी वर्ष 2009 में तेलियानी गांव के मनोज के साथ की थी। शादी में मिले दहेज से मनोज कुमार संतुष्ट नहीं था और बाइक की मांग को लेकर आए दिन रीता को पीटता था। 21 सितंबर 2012 को मनोज ससुराल में झगड़ा करके रीता को बुला ले गया था। तीसरे दिन सूचना मिली की रीता की हालत काफी खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है।
विज्ञापन
सालिकराम परिवार के साथ अस्पताल पहुंचा तो रीता वहां नहीं मिली। रीता की ससुराल पहुंचे तो देखा कि वहां उसकी लाश पड़ी थी। सालिकराम ने थाना रामनगर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट पाई गई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने आरोपी पति को 10 वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। जिसमें से 10 हजार रुपये मृतका की मां को दिए जाएंगे।
विज्ञापन