फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Youth shot dead for life

युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

Fri, 26 Jul 2019 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jul 2019 11:33 PM IST
विज्ञापन
Youth shot dead for life
बांदा। जमीन की रंजिश में युवक की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या के जुर्म में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी को मिलेगी। हत्याभियुक्त जेल में है। अदालत से चार वर्षों बाद यह फैसला आया।
विज्ञापन

कोतवाली नगर क्षेत्र के गंछा गांव में देवीदीन निषाद पुत्र मुरली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई राजू निषाद (35) पुत्र शिवरतन 11 जून 2015 की सुबह केन नदी नहाने जा रहा था। तभी गांव के गुन्नू निषाद पुत्र गुंठी ने रास्ते में रोककर विवाद करने के बाद अपनी लाइसेंसी एक नली बंदूक से गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय राजू की मौत हो गई। पुलिस ने धारा 302 की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दूसरे दिन गुन्नू को बंदूक समेत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वह अभी जेल में है। घटना की पृष्ठभूमि में राजू निषाद की जमीन पर गुन्नू ने मकान बना लिया था।
विज्ञापन

विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अभियुक्त गुन्नू निषाद को धारा 302 में उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 6 माह की और जेल होगी। धारा 25 में 18 माह कैद व 2000 रुपये जुर्माना, धारा 27 में 3 साल की कैद व 3000 रुपये जुर्माना किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जुर्माना न अदा करने पर क्रमश: एक माह व तीन माह की और जेल होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 8 गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed