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युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद
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बांदा। जमीन की रंजिश में युवक की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या के जुर्म में अदालत ने आरोपी को उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी को मिलेगी। हत्याभियुक्त जेल में है। अदालत से चार वर्षों बाद यह फैसला आया।
कोतवाली नगर क्षेत्र के गंछा गांव में देवीदीन निषाद पुत्र मुरली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई राजू निषाद (35) पुत्र शिवरतन 11 जून 2015 की सुबह केन नदी नहाने जा रहा था। तभी गांव के गुन्नू निषाद पुत्र गुंठी ने रास्ते में रोककर विवाद करने के बाद अपनी लाइसेंसी एक नली बंदूक से गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय राजू की मौत हो गई। पुलिस ने धारा 302 की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दूसरे दिन गुन्नू को बंदूक समेत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वह अभी जेल में है। घटना की पृष्ठभूमि में राजू निषाद की जमीन पर गुन्नू ने मकान बना लिया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अभियुक्त गुन्नू निषाद को धारा 302 में उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 6 माह की और जेल होगी। धारा 25 में 18 माह कैद व 2000 रुपये जुर्माना, धारा 27 में 3 साल की कैद व 3000 रुपये जुर्माना किया।
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जुर्माना न अदा करने पर क्रमश: एक माह व तीन माह की और जेल होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 8 गवाह पेश किए।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के गंछा गांव में देवीदीन निषाद पुत्र मुरली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई राजू निषाद (35) पुत्र शिवरतन 11 जून 2015 की सुबह केन नदी नहाने जा रहा था। तभी गांव के गुन्नू निषाद पुत्र गुंठी ने रास्ते में रोककर विवाद करने के बाद अपनी लाइसेंसी एक नली बंदूक से गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय राजू की मौत हो गई। पुलिस ने धारा 302 की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दूसरे दिन गुन्नू को बंदूक समेत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वह अभी जेल में है। घटना की पृष्ठभूमि में राजू निषाद की जमीन पर गुन्नू ने मकान बना लिया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को अभियुक्त गुन्नू निषाद को धारा 302 में उम्र कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 6 माह की और जेल होगी। धारा 25 में 18 माह कैद व 2000 रुपये जुर्माना, धारा 27 में 3 साल की कैद व 3000 रुपये जुर्माना किया।
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जुर्माना न अदा करने पर क्रमश: एक माह व तीन माह की और जेल होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 8 गवाह पेश किए।