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Banda News: बिजली चोरी में महिला को मिली जमानत

Fri, 23 Oct 2026 11:40 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:40 PM IST
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Woman granted bail in electricity theft case
चित्रकूट। तीन साल पुराने बिजली चोरी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राममणि पाठक की कोर्ट ने 61 वर्षीय वृद्ध महिला कुसुम को जमानत दे दी है। उसे 25 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला थाना एटी पावर थेफ्ट से जुड़ा है।
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पुलिस के अनुसार विद्युत प्रवर्तन दल के अवर अभियंता शिव प्रसाद राही ने 24 जून 2022 को रैपुरा थाना क्षेत्र के कौबरा पोखरी पुरवा में चेकिंग अभियान चलाया था। आरोप था कि चेकिंग के दौरान कुसुम के मीटर की इनकमिंग-आउटगोइंग केबल काटकर डायरेक्ट जोड़कर करीब एक किलोवाट बिजली चोरी की जा रही थी। वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में थीं। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कहा कि वह आकलन राशि जमा करने को तैयार है। इस पर अदालत ने उसे जमानत दे दी।
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