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दुष्कर्म के दोषी तीन को 10-10 वर्ष जेल

Mon, 08 Mar 2021 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 08 Mar 2021 11:22 PM IST
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बांदा। अलग-अलग घटनाओं में किशोरियों से दुष्कर्म के जुर्म में तीन दोषियों को सोमवार को अदालत ने 10-10 वर्ष की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल और जेल में रहना होगा।
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पहली घटना में तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की 9 मई 2016 की है। दरवाजे पर बैठी 13 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी दबंग मुन्ना यादव घसीटकर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर बंधक बना लिया व उसके साथ दुष्कर्म किया। चौथे दिन 13 मई को छोड़ा। किशोरी की मां ने मुन्ना यादव और उसकी पत्नी सविता के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजीसी कमल सिंह गौतम ने पांच गवाह पेश किए। सोमवार को अपत्र सत्र न्यायाधीश ने दोषी मुन्ना यादव को पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना किया। पत्नी सविता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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दूसरी घटना बबेरू क्षेत्र की है। यहां किराये के मकान में मां के साथ रह रही 11 वर्षीय बालिका को 4 दिसंबर 2018 की सुबह इसी मकान में रहने वाली अपनी पुत्री से मिलने आया महरूप बालिका को बहला-फुसलाकर कर्वी ले गया। अगले दिन खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। सुराग मिलने पर परिजन कर्वी पहुंचे और महरूप को पकड़ लिया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी शिवपूजन सिंह पटेल ने 5 गवाह पेश किए। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी महरूप को पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना किया।
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तीसरी घटना में कमासिन थाना क्षेत्र के गांव में 11 सितंबर 2017 की है। यहां खेत गई 11 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोसी कल्लू केवट ने दुष्कर्म किया। किशोरी की मां ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। एडीजीसी कमल सिंह गौतम ने 4 गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी कल्लू केवट को पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना किया।

इंसेट---
पुत्र को मारने वाली मां गिरफ्तार
बांदा। पति के लांछन से क्षुब्ध होकर दो वर्षीय पुत्र को केन नदी में फेंककर मार डालने की आरोपी मां रन्नो देवी निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके विरुद्ध पति ने ही पुत्र की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के गंछा गांव में पप्पू निषाद की पत्नी रन्नो ने रविवार को दोपहर गांव के नजदीक केन नदी राजघाट में अपने दो वर्षीय बच्चे संदीप को फेंक दिया था। पुलिस ने उसका शव निकलाकर सोमवार को पोस्टमार्टम कराया। प्रभारी निरीक्षक जयश्याम शुक्ला ने बताया कि पति की रिपोर्ट पर सोमवार को पुलिस ने रन्नो को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से जेल भेज दिया गया। (संवाद)
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