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तीसरे आरोपी की जमानत अर्जी पर बहस तीन को
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बांदा। बच्चों के यौन उत्पीड़न के मुख्य आरोपी और सिंचाई विभाग का निलंबित अवर अभियंता रामभवन और सह आरोपी उसकी पत्नी दुर्गावती के अलावा तीसरे सह आरोपी आकिब की जमानत अर्जी पर अदालत में तीसरी बार भी बहस नहीं हो सकी। सुनवाई की अगली तिथि तीन मई निर्धारित की गई है।
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) की अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। यहां जेल में निरुद्ध तीसरे आरोपी व नई दिल्ली निवासी आकिब की जमानत अर्जी पर तीसरी बार भी सुनवाई टल गई। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद ने अगली तिथि तीन मई निर्धारित की है। उधर, आरोपी आकिब को सीबीआई ने बेपर्दा जेल में भेजा था, लेकिन अब तक उसकी शिनाख्त की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। चार दिन पूर्व 26 अप्रैल को आरोपी के दो अधिवक्ता दिल्ली से पैरवी के लिए यहां आए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने से आकिब को अदालत नहीं लाया जा सका था।
विशेष न्यायाधीश और आरोपी के अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता की थी। अब तीन मई को अदालत में सुनवाई होगी। उधर, तीन मई को मुख्य आरोपी सिंचाई विभाग का निलंबित अवर अभियंता रामभवन मामले में सह आरोपी पत्नी दुर्गावती की जमानत पर भी अदालत में बहस होनी है। अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि जमानत की बहस के लिए पूरी तैयारी है। पेशी तिथि में अदालत में अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की जाएगी।
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विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) की अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। यहां जेल में निरुद्ध तीसरे आरोपी व नई दिल्ली निवासी आकिब की जमानत अर्जी पर तीसरी बार भी सुनवाई टल गई। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद ने अगली तिथि तीन मई निर्धारित की है। उधर, आरोपी आकिब को सीबीआई ने बेपर्दा जेल में भेजा था, लेकिन अब तक उसकी शिनाख्त की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। चार दिन पूर्व 26 अप्रैल को आरोपी के दो अधिवक्ता दिल्ली से पैरवी के लिए यहां आए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने से आकिब को अदालत नहीं लाया जा सका था।
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विशेष न्यायाधीश और आरोपी के अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता की थी। अब तीन मई को अदालत में सुनवाई होगी। उधर, तीन मई को मुख्य आरोपी सिंचाई विभाग का निलंबित अवर अभियंता रामभवन मामले में सह आरोपी पत्नी दुर्गावती की जमानत पर भी अदालत में बहस होनी है। अधिवक्ता भूरा प्रसाद निषाद ने बताया कि जमानत की बहस के लिए पूरी तैयारी है। पेशी तिथि में अदालत में अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की जाएगी।
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