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ग्राम प्रधान की हत्या में नामजद छह आरोपी बरी
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बांदा। तीन साल पूर्व ग्राम प्रधान रहे रमेश शुक्ला की हत्या में नामजद छह आरोपियों को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। एक अन्य आरोपी की मृत्यु हो चुकी।
कमासिन थाना क्षेत्र के सांड़ासानी गांव निवासी राधेश्याम शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 दिसंबर 2017 की शाम उसका पुत्र रमेश शुक्ला (32) बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर शंभू सिंह, शिव सिंह, नंदलाल सिंह व अवधेश सिंह ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के अलावा तीन और नाम बढ़ा दिए। सभी को जेल भेज दिया। इनमें एक आरोपी शिव सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित) हरेंद्र कुमार ने संदेह का लाभ देते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया। अभियुक्तों की पैरवी फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज अहमद, ब्रजराज सिंह परिहार व रामस्वरूप सिंह ने की।
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दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत याचिका जिला न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी। बंबुरी (मऊ) निवासी अर्जुन सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री सोनाली उर्फ अनुराधा की शादी 7 मई 2019 को लसड़ा (पैलानी) गांव के संजय सिंह के साथ हुई थी। चार पहिया गाड़ी व तीन लाख रुपये दहेज की मांग लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। 20 सितंबर 2020 को पुत्री की जिला अस्पताल में मौत हो गई। पति समेत ससुर अर्जुन सिंह, देवर अरविंद और ननद को नामजद किया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि मंगलवार को ससुर अर्जुन सिंह की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी। उधर, बाइक चोरी के आरोपी बाबू उर्फ ब्रजकिशोर (मटौंध) की जमानत अर्जी सीजेएम की अदालत से खारिज हो गई। पुलिस ने इसी 4 मार्च को उसे जेल भेजा था।
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कमासिन थाना क्षेत्र के सांड़ासानी गांव निवासी राधेश्याम शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 दिसंबर 2017 की शाम उसका पुत्र रमेश शुक्ला (32) बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर शंभू सिंह, शिव सिंह, नंदलाल सिंह व अवधेश सिंह ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के अलावा तीन और नाम बढ़ा दिए। सभी को जेल भेज दिया। इनमें एक आरोपी शिव सिंह की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित) हरेंद्र कुमार ने संदेह का लाभ देते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया। अभियुक्तों की पैरवी फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज अहमद, ब्रजराज सिंह परिहार व रामस्वरूप सिंह ने की।
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दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज
बांदा। दहेज हत्या के आरोपी ससुर की जमानत याचिका जिला न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी। बंबुरी (मऊ) निवासी अर्जुन सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पुत्री सोनाली उर्फ अनुराधा की शादी 7 मई 2019 को लसड़ा (पैलानी) गांव के संजय सिंह के साथ हुई थी। चार पहिया गाड़ी व तीन लाख रुपये दहेज की मांग लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। 20 सितंबर 2020 को पुत्री की जिला अस्पताल में मौत हो गई। पति समेत ससुर अर्जुन सिंह, देवर अरविंद और ननद को नामजद किया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि मंगलवार को ससुर अर्जुन सिंह की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दी। उधर, बाइक चोरी के आरोपी बाबू उर्फ ब्रजकिशोर (मटौंध) की जमानत अर्जी सीजेएम की अदालत से खारिज हो गई। पुलिस ने इसी 4 मार्च को उसे जेल भेजा था।
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