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जिला जज न्यायालय में वीडियो कांफ्रेसिंग से सुनवाई
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जजी परिसर में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की थर्मल स्क्रीनिंग करते स्वास्थ्य कर्मी।
- फोटो : BANDA
बांदा। बुधवार से यहां अदालतों में जमानत और अग्रिम जमानतों की अर्जियों पर जिला एवं सेशन जज की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई और बहस शुरू हो गई। इसके पूर्व कई दिनों से अन्य अदालतों में यह प्रक्रिया चल रही थी। जनपद न्यायाधीश की अदालत में पहले दिन सात जमानत अर्जियों पर सुनवाई हुईं। इनमें पांच का निस्तारण किया गया।
अन्य अदालतों में 10 वादों का निस्तारण हुआ। उधर, न्यायालय परिसर में दाखिल होने वाले अधिवक्ताओं व जजी कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। न्यायालय परिसर में सफाई की भी विशेष व्यवस्था की गई है।
उधर, जिला जजी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने जारी प्रेस नोट में बताया कि 8 मई से हाईकोर्ट के निर्देश पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत, अग्रिम जमानत और अति आवश्यक प्रकीर्ण कार्य की सुनवाई की जा रही है। अधिवक्ता किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन मोबाइल नंबर- 9532681899 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि जमानत आदि के आवेदन ई-मेल से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। वादकारी/पक्षकारों का न्यायालय में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। मुकदमें की पैरवी अधिवक्ता करेंगे। अधिवक्ताओं को न्यायालय में बिना मॉस्क के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
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अन्य अदालतों में 10 वादों का निस्तारण हुआ। उधर, न्यायालय परिसर में दाखिल होने वाले अधिवक्ताओं व जजी कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। न्यायालय परिसर में सफाई की भी विशेष व्यवस्था की गई है।
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उधर, जिला जजी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने जारी प्रेस नोट में बताया कि 8 मई से हाईकोर्ट के निर्देश पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत, अग्रिम जमानत और अति आवश्यक प्रकीर्ण कार्य की सुनवाई की जा रही है। अधिवक्ता किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन मोबाइल नंबर- 9532681899 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि जमानत आदि के आवेदन ई-मेल से ही स्वीकार किए जा रहे हैं। वादकारी/पक्षकारों का न्यायालय में प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। मुकदमें की पैरवी अधिवक्ता करेंगे। अधिवक्ताओं को न्यायालय में बिना मॉस्क के प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।