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Banda News: छेड़खानी व जातिसूचक टिप्पणी में दोषी को तीन साल की कैद
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चित्रकूट। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश राममणि पाठक ने महिला के साथ छेड़खानी व जातिसूचक टिप्पणी के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा दी। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
यह घटना दिनांक 10 अक्टूबर 2015 को हुई थी। सोनपुर निवासी गुड़िया पत्नी रामसहाय के अनुसार पंकज सिंह ने उनके साथ छेड़खानी कर गालियां दीं और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली कर्वी में आरोपी पंकज सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने की और 25 नवंबर 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश राममणि पाठक ने दोषी को सजा दी।
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यह घटना दिनांक 10 अक्टूबर 2015 को हुई थी। सोनपुर निवासी गुड़िया पत्नी रामसहाय के अनुसार पंकज सिंह ने उनके साथ छेड़खानी कर गालियां दीं और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली कर्वी में आरोपी पंकज सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार तिवारी ने की और 25 नवंबर 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश राममणि पाठक ने दोषी को सजा दी।
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