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दरोगा पर कार्रवाई के लिए कोर्ट का एसपी को आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Fri, 13 Mar 2015 11:41 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न करने वाले पुलिस उप निरीक्षक राममूरत पटेल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए अदालत ने पत्र भेजा है। साथ ही उच्च न्यायालय को रिपोर्ट भेजने को कहा है। दरोगा की रिमांड अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया।
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अभियोजन के मुताबिक बंगालीपुरा निवासी आशा देवी ने 12 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 फरवरी 2014 की शाम अशोक सिंह कछवाह ने उसके दरवाजे हंगामा किया और दरवाजा खोलने का दबाव बनाया। इस पर उसकी पुत्रियों ने छत से पथराव किया और पुलिस को सूचना दी। आरोपी भाग गया।
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आरोप लगाया कि आरोपी के पिता ने उसके फतेहपुर स्थित मकान 24 लाख में बिकवाया और पैसा अपने खाते में डलवा लिया। बांदा आने पर सिर्फ नौ लाख दिए। पुलिस ने कई धाराओं की रिपोर्ट दर्ज कर ली। बृहस्पतिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर प्रभारी सीजेएम की अदालत में पेश किया।
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उप निरीक्षक राममूरत पटेल ने अदालत में अर्जी दी कि विवेचना अभी पूरी नहीं हो सकी है इसलिए आरोपी को 14 दिन की रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाए।
हड़ताल के चलते अधिवक्ता संघ अध्यक्ष की अनुमति से कुछ अधिवक्ता जमानत की बहस के लिए अदालत आए, पर प्रभारी सीजेएम ने मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की विधि व्यवस्था के तहत गिरफ्तार और रिमांड का पालन करने पर पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज करते हुए उप निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है। कहा है कि कार्रवाई की आख्या उच्च न्यायालय को भेजी जाए। अभियुक्त को 50 हजार रुपये के बांड दाखिल करने पर रिहा कर दिया गया।