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शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बाजार भी नहीं
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बांदा। अब साप्ताहिक बाजार भी शनिवार या रविवार को नहीं लग सकेंगे। इन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच लगाया जा सकेगा। अन्य सभी दुकानें व बाजार हफ्ते में पांच दिन (सोमवार से शुक्रवार) रोजाना खुलेंगे। इनका समय सुबह नौ से रात नौ बजे तक रहेगा। यह जानकारी मंडलायुक्त गौरव दयाल ने दी।
मंडलायुक्त ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश का हवाला देकर बताया कि हर शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार को सुबह पांच बजे तक बंदी/प्रतिबंध रहेंगे। साप्ताहिक बंदी भी अब सिर्फ शनिवार व रविवार को रखी जाएगी। इन दो दिनों में जो साप्ताहिक बाजार लगते रहे, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकेगा। मंडलायुक्त ने बताया कि सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन के साथ खुले रह सकते हैं। आवश्यक सेवाओं स्वास्थ्य, चिकित्सा, आपूर्ति आदि में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, सफाई कर्मी, होम डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने-जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इनसे जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचानपत्र के आधार पर आने-जाने में कोई रुकावट नहीं की जाएगी। इनका पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। न ही माल वाहक वाहनों पर रोक होगी। हाईवे किनारे स्थित पेट्रोलपंप और ढाबे भी खुले रहेंगे। सभी सब्जी और फलों की मंडियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी। मंडलायुक्त ने बताया कि यह दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।
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मंडलायुक्त ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश का हवाला देकर बताया कि हर शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार को सुबह पांच बजे तक बंदी/प्रतिबंध रहेंगे। साप्ताहिक बंदी भी अब सिर्फ शनिवार व रविवार को रखी जाएगी। इन दो दिनों में जो साप्ताहिक बाजार लगते रहे, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकेगा। मंडलायुक्त ने बताया कि सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन के साथ खुले रह सकते हैं। आवश्यक सेवाओं स्वास्थ्य, चिकित्सा, आपूर्ति आदि में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, सफाई कर्मी, होम डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने-जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इनसे जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचानपत्र के आधार पर आने-जाने में कोई रुकावट नहीं की जाएगी। इनका पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। न ही माल वाहक वाहनों पर रोक होगी। हाईवे किनारे स्थित पेट्रोलपंप और ढाबे भी खुले रहेंगे। सभी सब्जी और फलों की मंडियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी। मंडलायुक्त ने बताया कि यह दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।
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