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सात दिन में सैनिटाइजर कंपनी से मांगा जवाब
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बांदा। सत्तर फीसदी का लेबल लगाकर साढ़े 49 फीसदी एथाइल एल्कोहल का सैनिटाइजर बेच रही दिल्ली की कंपनी पर औषधि एवं खाद्य विभाग ने न्यायालय में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है। कंपनी को नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है।
विभाग का कहना है कि इस मामले में दोषियों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना तक हो सकता है। 7 मई को शहर के सुकुल कुआं शिवम सिंह परिहार के कब्जे से औषधि एवं खाद्य विभाग ने 44 गत्ते सैनिटाइजर बरामद किए थे। यह सैनिटाइजर दिल्ली की कंपनी नेचुरल एरोमा द्वारा बनाए गए हैं। 500 मिमी के पैक पर लगे लेबल में 70 प्रतिशत एथाइल एल्कोहल होना प्रिंट है। राजकीय लैब लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट में इस सैनिटाइजर में एथाइल एल्कोहल मात्र 49.56 प्रतिशत पाया गया है। लैब ने इसे मिथ्या छाप भी घोषित किया है।
औषधि विभाग के इंस्पेक्टर श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत निर्माता कंपनी दोषी है। बताया कि कंपनी को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कंपनी और इसमें शामिल लोगाें के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। इंस्पेेक्टर ने बताया कि सेक्शन 17 प्राविधान में ऐसे अपराधों पर उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा अदालत दे सकती है। उधर, शहर न्यू मनु एजेंसी व आरती मेडिकल स्टोर, नरैनी तथा संतोष मेडिकल स्टोर, कालिंजर को नोटिस जारी कर 30 दिन स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन सभी के दवा व नमूने लिए गए हैं।
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विभाग का कहना है कि इस मामले में दोषियों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना तक हो सकता है। 7 मई को शहर के सुकुल कुआं शिवम सिंह परिहार के कब्जे से औषधि एवं खाद्य विभाग ने 44 गत्ते सैनिटाइजर बरामद किए थे। यह सैनिटाइजर दिल्ली की कंपनी नेचुरल एरोमा द्वारा बनाए गए हैं। 500 मिमी के पैक पर लगे लेबल में 70 प्रतिशत एथाइल एल्कोहल होना प्रिंट है। राजकीय लैब लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट में इस सैनिटाइजर में एथाइल एल्कोहल मात्र 49.56 प्रतिशत पाया गया है। लैब ने इसे मिथ्या छाप भी घोषित किया है।
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औषधि विभाग के इंस्पेक्टर श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत निर्माता कंपनी दोषी है। बताया कि कंपनी को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। कंपनी और इसमें शामिल लोगाें के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। इंस्पेेक्टर ने बताया कि सेक्शन 17 प्राविधान में ऐसे अपराधों पर उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा अदालत दे सकती है। उधर, शहर न्यू मनु एजेंसी व आरती मेडिकल स्टोर, नरैनी तथा संतोष मेडिकल स्टोर, कालिंजर को नोटिस जारी कर 30 दिन स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन सभी के दवा व नमूने लिए गए हैं।
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