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Banda News: बाइक की टक्कर लगने के मामले में जेल में बिताई अवधि की सजा
Sun, 25 Oct 2026 10:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sun, 25 Oct 2026 10:50 PM IST
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बांदा। तेज रफ्तार और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर टक्कर मारने के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने दोषी धनीराम को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, महेश कुमार साहू नौ अक्तूबर 2022 को शाम करीब 6:30 बजे साइकिल से बांदा से अरबई जा रहे थे। तभी पीछे से आई नई मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी धनीराम के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
विचारण के दौरान धनीराम ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वह 19 अक्तूबर 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। दोनों धाराओं में एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर प्रत्येक धारा में छह-छह माह के साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है।
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मारपीट में दोषी महिला को अदालत उठने तक की सजा
बांदा। मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने दोषी महिला आरती पत्नी परशुराम को चार हजार रुपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी ने अदालत में जुर्माना जमा कर दिया, जिसके बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई।
मामला मटौंध थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, नौ अगस्त 2024 को दोपहर करीब 12 बजे वादिनी आरती पत्नी सुरेंद्र अपनी दुकान पर छप्पर ठीक कर रही थीं। तभी आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की। इसमें वादिनी की दाहिनी आंख के नीचे, पीठ, कमर और बाएं हाथ के अंगूठे में चोटें आई थीं।
वादिनी ने मटौंध थाने में एनसीआर दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरती के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरती ने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर लिया। मामले को लघु अपराध की श्रेणी में मानते हुए अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई। (संवाद)
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मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, महेश कुमार साहू नौ अक्तूबर 2022 को शाम करीब 6:30 बजे साइकिल से बांदा से अरबई जा रहे थे। तभी पीछे से आई नई मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके पैर में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी धनीराम के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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विचारण के दौरान धनीराम ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वह 19 अक्तूबर 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 338 के तहत दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। दोनों धाराओं में एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर प्रत्येक धारा में छह-छह माह के साधारण कारावास का प्रावधान किया गया है।
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मारपीट में दोषी महिला को अदालत उठने तक की सजा
बांदा। मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने दोषी महिला आरती पत्नी परशुराम को चार हजार रुपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी ने अदालत में जुर्माना जमा कर दिया, जिसके बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई।
मामला मटौंध थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, नौ अगस्त 2024 को दोपहर करीब 12 बजे वादिनी आरती पत्नी सुरेंद्र अपनी दुकान पर छप्पर ठीक कर रही थीं। तभी आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की। इसमें वादिनी की दाहिनी आंख के नीचे, पीठ, कमर और बाएं हाथ के अंगूठे में चोटें आई थीं।
वादिनी ने मटौंध थाने में एनसीआर दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरती के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरती ने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर लिया। मामले को लघु अपराध की श्रेणी में मानते हुए अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई। (संवाद)