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अपात्रों को आवास आवंटन पर सचिव निलंबित
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बांदा। महुआ ब्लाक के मोतियारी गांव में पांच अपात्रों को पीएम आवास की राशि जारी कर देने पर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच सौंपकर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। सचिव के निलंबन की संस्तुति परियोजना निदेशक (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण) ने की थी।
डीपीआरओ सर्वेश कुमार ने बताया कि मोतियारी गांव के बेला पुरवा निवासी कालिंदी पत्नी रामभजन को चालू वर्ष 2021-22 में पीएम आवास आवंटित कर 40 हजार रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई। जबकि सात साल पूर्व आवास आवंटित किया गया था।
इसी प्रकार नथुनिया पत्नी राम कुमार, रमसुरिया पत्नी द्वारिका, डिग्गीलाल पुत्र होरीलाल, मइयादीन पुत्र चोखेलाल के पास पक्का मकान होने के बाद भी आवास आवंटित कर किस्त जारी कर दी गई। डीएम के आदेश पर परियोजना निदेशक (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण) ने जांच कर सचिव प्रेमरारायण के विरूद्ध निलंबन व प्रशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की थी। इसी के तहत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर महुआ विकास खंड कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जिला अपर पंचायत राज अधिकारी से जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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डीपीआरओ सर्वेश कुमार ने बताया कि मोतियारी गांव के बेला पुरवा निवासी कालिंदी पत्नी रामभजन को चालू वर्ष 2021-22 में पीएम आवास आवंटित कर 40 हजार रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई। जबकि सात साल पूर्व आवास आवंटित किया गया था।
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इसी प्रकार नथुनिया पत्नी राम कुमार, रमसुरिया पत्नी द्वारिका, डिग्गीलाल पुत्र होरीलाल, मइयादीन पुत्र चोखेलाल के पास पक्का मकान होने के बाद भी आवास आवंटित कर किस्त जारी कर दी गई। डीएम के आदेश पर परियोजना निदेशक (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण) ने जांच कर सचिव प्रेमरारायण के विरूद्ध निलंबन व प्रशासनिक कार्यवाही की संस्तुति की थी। इसी के तहत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर महुआ विकास खंड कार्यालय से संबद्ध किया गया है। जिला अपर पंचायत राज अधिकारी से जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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