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Chitrakoot News: लुटेरे को पांच साल की कैद

Tue, 25 Apr 2023 12:59 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Apr 2023 12:59 AM IST
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Robber jailed for five years
चित्रकूट। लूट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 18 फरवरी 2014 को भैसौंधा निवासी प्रदीप मिश्रा के साथ रास्ते में बाइक रोककर लूट पाट की गई थी। जिसमें आरोपी लवकुश यादव ने अपने साथियों के साथ नगदी, मोबाइल व बाइक लूट ली थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी बांदा जिले के कमासिन थाने के तेरा निवासी लवकुश यादव को पांच वर्ष कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

डाकू टाइगर को पांच वर्ष कारावास
अपहरण के मामले में पाया गया दोषी
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने ही अपहरण के मामले में दोष सिद्ध होने पर दस्यु गोप्पा गिरोह के सदस्य मऊ थाने के नेउरा गांव के निवासी भइयन उर्फ टाइगर को पांच वर्ष कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बताया गया कि आरोपी ने मोहनपुर खंडेहा गांव के निवासी लक्ष्मीनारायण उर्फ पहलवान का अपहरण खेत में बने डेरा से कर लिया था। जिसकी रिपोर्ट लक्ष्मीनारायण के भाई चन्द्रकिशोर आरख ने 12 नवंबर 2016 को मऊ थाने में कराई थी।
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