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Banda News: प्रधान व सचिव के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट

Wed, 26 Jul 2023 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 26 Jul 2023 12:56 AM IST
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Report on court order against Principal and Secretary
नरैनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीब लाभार्थी ने प्रधान व सचिव पर सुविधा शुल्क न देने पर आवास योजना के लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया है। सीजेएम न्यायालय के आदेश पर सचिव व प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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कोतवाली क्षेत्र के नेढ़ुवा गांव निवासी बैजनाथ ने सीजेएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 की पात्रता सूची में क्रम संख्या-34 में उसका नाम अंकित था। प्रधान सुशील राजपूत से मिलकर सचिव महेश वर्मा ने छल कपट कर उसे आवास का लाभ नहीं दिया। जब उसने सचिव से बात की तो उन्होंने आवास दिलाने के बदले 10 हजार रुपये की मांग की। न्यायालय के समक्ष यह भी उल्लेख किया किया कि उसने जिलास्तरीय अधिकारियों से शिकायत की। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 जुलाई को न्यायालय के आदेश पर कोतवाली नरैनी में सचिव व ग्राम प्रधान के खिलाफ जालसाजी करने, जानबूझकर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह गौर ने बताया कि प्रधान सुशील राजपूत व सचिव महेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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