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पंजाब आर्मरी डकैती अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 25 Nov 2021 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Nov 2021 11:55 PM IST
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Punjab Armory dacoity accused's bail application rejected
बांदा। चार वर्ष पूर्व शहर के स्टेशन रोड स्थित पंजाब आर्मरी में पड़ी डकैती की चर्चित घटना में गिरफ्तार हुए मुंबई निवासी एक आरोपी संजय सालूके की जमानत अर्जी गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने खारिज कर दी।
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असलहों की दुकान में डकैती की इस बड़ी घटना में 13 दिसंबर 2017 की रात पंजाब आर्मरी से 20 राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक और चार हजार कारतूस तथा 48 हजार 900 रुपये कैश लूट लिए गए थे। चौकीदार को बांधकर बंधक बना लिया गया था।
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बदमाश एक वाहन में सारे असलहे भरकर रातोरात भाग निकले। उन्हें अगले ही दिन तड़के नासिक में वहां की पुलिस ने दबोचकर सभी असलहे और वाहन बरामद कर लिया। इसमें सभी 12 आरोपी कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र से बांदा जेल ले आए गए। कुछेक की जमानत हो गई।
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एक आरोपी संजय सालूके ने अधिवक्ता के जरिए जमानत की अर्जी दाखिल की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मोहम्मद कमरुज्जमां खां ने पर्याप्त आधार न होने पर जमानत अर्जी खारिज कर दी।

विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण श्रीवास्तव और एडीजीसी रामकुमार सिंह रोशन ने जमानत अर्जी का दलीलें देकर विरोध किया। गौरतलब है कि स्टेशन रोड में सरदार हरमिंदर सिंह की बंदूक की दुकान में यह डकैती पड़ी थी। लूटे गए असलहे आज तक बांदा पुलिस नासिक से नहीं ला सकी है।
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