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Banda News: प्लाट खरीदने में चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा

Mon, 06 May 2024 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 06 May 2024 12:43 AM IST
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One year imprisonment in case of check bounce while purchasing a plot
अतर्रा। प्लाट खरीदने में दिए गए चेक के बाउंस हो जाने के मामले पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छह साल के पुराने मामले पर आरोपी को एक वर्ष की सजा के साथ 25 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कस्बे के दामूगंज नरैनी रोड निवासी प्रियंका गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के जरिए न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि छह साल पहले उन्होंने अपना पुश्तैनी प्लाट बेचा था। प्लाट खरीदने वाले ने जो चेक दिए थे उसे आर्यावर्त बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गए। कई बार घर जाकर रुपए मांगे लेकिन नहीं दिए गए, जिस पर पिछले छह साल से पीड़िता अपने अधिवक्ता के जरिए सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ रही थी।
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लगातार पैरवी के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन राखी सिंह ने अभियुक्त सुरेश कुमार गुप्ता निवासी सुभाष नगर बांदा रोड अतर्रा को धारा 138 के तहत दोष सिद्ध करार देते हुए 15 लाख रुपये व क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 लाख रुपये कुल 25 लाख रुपये एवं एक वर्ष की सजा से दंडित किया है। पीड़िता के पैरोकारी अधिवक्ता भोला प्रसाद द्विवेदी, सहायक अधिवक्ता राजकुमार पाठक, अवनीश तिवारी रहे।
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