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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Mulayam Singh Youth Brigade president ordered the robbery case

मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष पर डकैती के मुकदमे का आदेश

Thu, 28 May 2015 11:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Thu, 28 May 2015 11:43 PM IST
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अदालत ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष सहित

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तीन लोगों के विरुद्ध डकैती और लूट का मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिया है। तीन अज्ञात भी आरोपी बनाए गए हैं।

मामला स्टेशन रोड (छावनी) पर स्थित एक दुकान का है। मोहल्ले की अशरफजहां उर्फ रूही ने विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में अर्जी दी थी कि 23 दिसंबर 2014 को रात करीब 11 बजे रईस अहमद खां, कुद्दूस अहमद खां और आमिर खां उर्फ मन्नी (जिलाध्यक्ष, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड) और तीन अन्य लोगों ने उसकी दुकान का ताला तोड़ दिया।

ये लोग वहां लगी आटा चक्की, इंजन आदि निकाल लिए। इतना ही नहीं उसके पति के साथ मारपीट भी की। दुकान पर कब्जा कर वहां जिलाध्यक्ष, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का बोर्ड लगवा दिया गया। रूही का कहना था कि उसने कोतवाली में शिकायत की पर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।

विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) बृजलाल चौरसिया ने इस मामले में अपने आदेश में कहा है कि लूट एवं डकैती का गंभीर आपराधिक कृत्य प्रथमदृष्टया सिद्ध है। न्यायाधीश ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आदेश दिया कि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें।

उधर, इस मामले में आरोपी रईस अहमद खां आदि का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं। जिस दुकान का यह मामला है, वह उनकी पुश्तैनी है। आरोप लगाने वाली महिला के पास कोई अभिलेखीय सुबूत नहीं है। कहा कि वे अदालत में सारे तथ्य पेश करेंगे। यह उन्हें बदनाम करने की नियत से किया जा रहा है।

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