{"_id":"624b35f3674cd435ea002c90","slug":"life-imprisonment-for-the-guilty-of-raping-a-girl-banda-news-knp6893454169","type":"story","status":"publish","title_hn":"बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
विज्ञापन
बांदा। माता-पिता के साथ रिश्तेदारी में आई चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को अदालत ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अंतिम सांस तक दोषी जेल में रखा जाएगा।
14 जनवरी 2020 को सीमावर्ती छतरपुर जनपद के एक गांव से बालिका अपने माता-पिता के साथ बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव में आई थी। दोपहर को गांव का ही युवक मां-बाप की आंख बचाकर बालिका को बहला-फुसलाकर नजदीक स्थित स्कूल के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
चंगुल से छूटकर घर आई बालिका ने पूरी घटना बताई। उसी दिन बालिका के पिता ने कोतवाली में दुष्कर्म सहित अन्य धाराएं और पाक्सो तथा एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। बालिका अनुसूचित जाति की है और आरोपी पिछड़ी जाति कुशवाहा है। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ऋषि कुमार की अदालत में पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश ने सुनाए फैसले में दोषी जगदेव कुशवाहा को धारा 376 (क)(ख) और पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना किया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोषी को अंतिम सांस तक जेल में ही रखा जाएगा। जुर्माना राशि पीड़ित बालिका को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने पैरवी की।
विज्ञापन
14 जनवरी 2020 को सीमावर्ती छतरपुर जनपद के एक गांव से बालिका अपने माता-पिता के साथ बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव में आई थी। दोपहर को गांव का ही युवक मां-बाप की आंख बचाकर बालिका को बहला-फुसलाकर नजदीक स्थित स्कूल के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
चंगुल से छूटकर घर आई बालिका ने पूरी घटना बताई। उसी दिन बालिका के पिता ने कोतवाली में दुष्कर्म सहित अन्य धाराएं और पाक्सो तथा एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। बालिका अनुसूचित जाति की है और आरोपी पिछड़ी जाति कुशवाहा है। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ऋषि कुमार की अदालत में पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश ने सुनाए फैसले में दोषी जगदेव कुशवाहा को धारा 376 (क)(ख) और पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना किया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोषी को अंतिम सांस तक जेल में ही रखा जाएगा। जुर्माना राशि पीड़ित बालिका को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने पैरवी की।