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सामूहिक हत्या के आरोपी को फांसी पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई

Sat, 28 Nov 2020 11:02 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2020 11:02 PM IST
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High court hearing on the hanging of mass murder accused
बांदा। शहर में दंपति और उनके दो बच्चों की हत्या के चर्चित मामले में इसी माह यहां की अदालत से सजाए मौत की सजा पाए अमित उर्फ गोलू यादव की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह का समय देते हुए निचली अदालत से अभिलेख तलब किए हैं।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के कताई मिल के सामने स्थित छोटा डेरा में 31 जनवरी 2018 को तड़के दूध कारोबारी महादेव यादव (40) और उसकी पत्नी चुन्नी (35) तथा बच्चे पवन कुमार (10) और राजकुमार (8) की सामूहिक हत्या कर दी गई थी।
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इसमें पड़ोसी अमित उर्फ गोलू यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मासूम पुत्री बालिका रांशी किसी तरह छिपकर बच निकली थी। इसी माह 6 नवंबर को यहां अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी अमित उर्फ गोलू पुत्र शारदा प्रसाद को मृत्युदंड और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्यारा गोलू जेल में है।
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सजायाफ्ता हत्यारे गोलू ने अपर जिला सत्र न्यायाधीश के अदालत के फैसले के बाद जमानत के लिए अधिवक्ता रमेश चंद्र यादव और राजकरन यादव के माध्यम से याचिका दायर की है, लेकिन हाईकोर्ट ने घटना की गंभीरता के मद्देनजर जमानत पर सुनवाई की बजाय सीधे मुकदमे की अंतिम सुनवाई के आदेश दिए हैं।

वादी पक्ष के अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने कैपिटल केस मानते हुए दोनों पक्षों को आठ सप्ताह का समय देते हुए निचली अदालत से सभी अभिलेख तलब करने के आदेश दिए हैं।
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