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शराब के लिए हमले में दोषी को पांच वर्ष की कैद

Fri, 26 Nov 2021 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 11:45 PM IST
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Guilty gets five years in jail for assault for alcohol
बांदा। शराब के लिए 100 रुपये की मांग पूरी न होने पर लाठी-डंडे से मारपीट करने के आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने शुक्रवार को पांच वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मर्दन नाका निवासी बच्चू से मोहल्ले के भूरा, दीपक और संजय ने शराब को पैसे मांगे थे। न देने पर अगले दिन 28 जुलाई 2008 को मारापीटा। घायल बच्चू ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
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जेल में बंद आरोपी संजय ने जुर्म स्वीकार कर लेने पर अदालत ने धारा 387, 323, 504, 506 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन और कैद होगी। धारा 323 व 504 में एक-एक माह की कैद व 300-300 रुपये जुर्माना या पांच दिन की और कैद की सजा दी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। एक अभियुक्त भूरा के अदालत में पेश न होने पर उसकी फाइल अलग कर दी गई।
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