{"_id":"5fe234ca8ebc3e3eb2530b55","slug":"four-to-seven-years-imprisonment-for-assault-on-homeowners-banda-news-knp6015418189","type":"story","status":"publish","title_hn":"गृहस्वामी पर हमले में चार को सात-सात वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गृहस्वामी पर हमले में चार को सात-सात वर्ष की कैद
विज्ञापन
बांदा। गृहस्वामी के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला करने के जुर्म में बंजारा परिवार के चार आरोपियों को अदालत ने सात-सात वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया है। चारों सजायाफ्ता जेल भेज दिए गए हैं।
मटौंध थाना क्षेत्र के ग्राम इटवां में 12 जनवरी 2013 को तड़के टीकाराम पाल के घर चोरी की नियत से छत के रास्ते से दो बदमाश अंदर घुस आए। आहट पाने पर टीकाराम ने टोका तो बाहर खड़े दो बदमाश और आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। एक बदमाश ने सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। टीकाराम लहूलुहान हो गया। पड़ोसियों के आने पर बदमाश भाग निकले।
टीकाराम ने गांव में डेरा डाले घुमंतू/बंजारा के विरुद्ध शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चार बदमाशों नसीम खां पुत्र इकबाल खां, शहादत खां पुत्र जहूर खां, सलमान खां पुत्र फरियाद खां और फरियाद खां पुत्र कल्लू खां को गिरफ्तार किया। ये सभी छतरपुर के ईसा नगर के रहने वाले हैं।
विज्ञापन
विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने पांच गवाह पेश किए। मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए चारों को धारा 459 में सात-सात वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की जेल और होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।
विज्ञापन
मटौंध थाना क्षेत्र के ग्राम इटवां में 12 जनवरी 2013 को तड़के टीकाराम पाल के घर चोरी की नियत से छत के रास्ते से दो बदमाश अंदर घुस आए। आहट पाने पर टीकाराम ने टोका तो बाहर खड़े दो बदमाश और आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। एक बदमाश ने सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। टीकाराम लहूलुहान हो गया। पड़ोसियों के आने पर बदमाश भाग निकले।
विज्ञापन
टीकाराम ने गांव में डेरा डाले घुमंतू/बंजारा के विरुद्ध शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चार बदमाशों नसीम खां पुत्र इकबाल खां, शहादत खां पुत्र जहूर खां, सलमान खां पुत्र फरियाद खां और फरियाद खां पुत्र कल्लू खां को गिरफ्तार किया। ये सभी छतरपुर के ईसा नगर के रहने वाले हैं।
विज्ञापन
विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने पांच गवाह पेश किए। मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए चारों को धारा 459 में सात-सात वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की जेल और होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।