{"_id":"65ca777c6ad082af6e0bd8ab","slug":"five-years-imprisonment-to-the-culprit-in-molestation-and-pocso-banda-news-c-212-1-sknp1006-107035-2024-02-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Banda News: छेड़खानी व पाॅक्सो में दोषी को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Banda News: छेड़खानी व पाॅक्सो में दोषी को पांच साल की सजा
विज्ञापन
बांदा। छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के दोषी को विशेष न्यायालय पाक्सो ने पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि मरका थाने में एक व्यक्ति ने वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ कुम्हेड़ा गांव के अमित बारी ने छेड़खानी की। इस पर थाने में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
न्यालय में सबूत के आधार पर दोषी अमित बारी को पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। इस मामले में कोर्ट मोहर्रिर प्रदीप कुमार, पैरोकार रामनरेश, विवेचक एसआई देवेंद्र मिश्रा की मेहनत रही।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि मरका थाने में एक व्यक्ति ने वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ कुम्हेड़ा गांव के अमित बारी ने छेड़खानी की। इस पर थाने में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
न्यालय में सबूत के आधार पर दोषी अमित बारी को पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। इस मामले में कोर्ट मोहर्रिर प्रदीप कुमार, पैरोकार रामनरेश, विवेचक एसआई देवेंद्र मिश्रा की मेहनत रही।
विज्ञापन